बिहार में ANM की भर्ती को लेकर रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

बिहार में एएनएम की भर्ती को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्तांक के आधार पर बहाली का आदेश दिया है। जिसके बाद भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है-

एएनएम की बहाली को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Patna: पटना हाई कोर्ट ने राज्य में एएनएम बहाली को लेकर अहम फैसला लिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में 10 हजार से ज्यादा पदों पर एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायमूर्ति वोनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यार्थियों में खुशी की लहर दोड़ गई है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों के द्वारा प्राप्तांक के आधार पर ही भर्ती करने का आदेश दिया है। इस मामले में 18 अप्रैल को सरकार की अपील पर सुनवाई पूरी की गई थी, जिसे सोमावार को पटना हाईकोर्ट द्वारा सुनाया गया है।

2022 में शुरू नियुक्ति की प्रक्रिया

जानकारी के मुताबिक एएनएम में नियुक्ति की प्रक्रिया साल 2022 में शुरू की गई थी। जिसमें 10 हजार एएनएम की नियुक्ति के लए 28 जुलाई 2022 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके अनुसार बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा अम्मीदवारों प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर इनकी नियुक्ति होनी थी। लेकिन बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सिंतबर 2023 को विज्ञापन में बदलाव किया था।

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