Patna IGIMS: नवंबर तक पूरा होगा 500 बेड के नए अस्पताल का निर्माण कार्य, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Patna IGIMS: हाईकोर्ट ने आइजीआइएमएस में बन रहे 500 बैड के नए अस्पताल का निर्माण कार्य 8 महीने में पूरा करने का आदेश दिया है। साथ ही निर्माण कार्य की रिपोर्ट हर तीन महीने में हाईकोर्ट में जमा कराने को कहा है।
पटना IGIMS
Patna IGIMS: पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में नवंबर तक पांच सौ बैड का नया अस्पताल भवन बनकर तैयार होने वाला है। जिसके बाद यहां मरीजों की बढ़ती भीड़ से निपटने में भी बड़ी सफलता मिलेगी। 500 बेड के इस नए अस्पताल का निर्माण कार्य दो सालों से देरी से चल रहा है। प्रस्ताव के अनुसार इसका निर्माण कार्य 2020 तक पूरा होना था, लेकिन कोविड समेत कई अड़चनों के चलते इसके निर्माण की अवधि को 2023 तक बढ़ाया गया। इसके बावजूद यह अब तक पूरा नहीं हुआ है। जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने इसका निर्माण कार्य 8 महीने यानी नवंबर तक पूरा कराने का आदेश दिया है।
कॉरपोरेट लुक में होगा नया अस्पताल
आइजीआइएमएस के उप निदेशक सह चिकित्साधीक्षक डॉ. मनीष मंडल ने इस संबंध में सोमवार को बताया कि हाईकोर्ट ने निर्माण कंपनी हर तीन महीने में निर्माण कार्य की रिपोर्ट भी जमा कराने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि निर्माण एजेंसी मंगलवार को शपथपत्र देकर बताएगी कि कैसे आठ माह में वह यह निर्माण कार्य को पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि 500 बेड का यह नया अस्पताल कॉरपोरेट लुक में होने वाला है। इसमें हर फ्लोर पर पंजीयन काउंटर होगा। इसके अलावा प्रत्येक फ्लोर पर संबंधित विभाग की ओपीडी, ऑपरेशन थिएडर, वार्ड जैसी सभी सुविधाएं उसी फ्लोर पर होंगी। वर्तमान ओपीडी जगह का इस्तेमाल ओपीडी रोगियों को सरकार द्वारा मिलने वाली मुफ्त दवाएं वितरित करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा अन्य व्यवस्थाएं की जाएंगी।
कोरोना के चलते बढ़ाई गई समयावधि
दरअसल आइजीआइएमएस में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इसके बेड की संख्या को बढ़ाना तय किया गया था। इसके बेड को 1170 से बढ़ाकर 1670 और इसके बाद 3000 हजार करने का प्रस्ताव है। जिसके तहत दिसंबर 2016 में बिहार सरकरा ने 500 बेड के लिए सवा दो सौ करोड़ का बजट स्वीकृत किया था। यह निर्माण कार्य पूरा करने की अवधि 2020 तय की गई थ। लेकिन कोरोना काल के चलते काम बंद रहा। जिसके बाद एजेंसी को एक साल का अतिरिक्त समय देते हुए मार्च 2023 तक कार्य पूरा करने का समय दिया गया। इस दौरान निर्माण कार्य का खर्च भी बढ़कर 280 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं निर्माण एजेंसी भुगतान को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गई। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसे 8 महीने में पूरा करने का आदेश दिया।
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