लालू का विरोधी, कलेक्टर का हत्यारा...कौन है बाहुबली आनंद मोहन? जो आ रहा जेल से बाहर

Anand Mohan Kaun hai: आनंद मोहन सिंह को गोपालगंज जिले के डीएम जी. कृष्णनैया की हत्या में दोषी ठहराया गया था। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में उम्रकैद में तब्दील कर दिया गया था। अब बिहार सरकार आनंद मोहन सिंह को रिहा करने जा रही है।

आनंद मोहन सिंह (फाइल फोटो)

Anand Mohan Kaun hai: आनंद मोहन ( Anand Mohan) की कहानी उस समय शुरू होती है, जब बिहार (Bihar) में जात की लड़ाई अपने चरम पर थी। आए दिन राज्य में जाति के नाम पर हत्याएं हो रही थीं। यह ऐसा दौर था जब बाहुबली राजनेता आनंद मोहन (Anand Mohan released ) का नाम खूब चर्चा में था। यह 90 का दशक था और आनंद मोहन को लालू प्रसाद यादव (Lalu yadav) का मुख्य विरोधी चेहरा माना जाने लगा था। वह बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उभरने लगे थे। यूं तो आनंद मोहन पर हत्या, लूट और अपहरण जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे, लेकिन आनंद मोहन का सूर्य तब अस्त होना शुरू हुआ, जब उनका नाम गोपालगंज जिले के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णनैया की हत्या में शामिल हुआ।

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पटना कोर्ट (Patna High Court) ने आनंद मोहन को दोषी ठहराया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। आजाद भारत के वह ऐसे पहले नेता थे, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, बाद में ऊपरी अदालत ने इस सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया। तब से लेकर अब तक आनंद मोहन जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब वह जेल से बाहर आ रहे हैं। दरअसल, बिहार सरकार (Bihar Government) ने उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। उनके साथ 27 अन्य कैदियों को छोड़ने के प्रस्ताव पर सहमति बनी है। आइए जानते हैं बिहार के इस बाहुबली नेता आनंद मोहन के बारे में... उनका नाम अचानक चर्चा में क्यों आया? बिहार की राजनीति में आनंद मोहन का उदय कैसे हुआ? लालू प्रसाद यादव का मुख्य विरोधी चेहरा कैसे बने और अब उनकी रिहाई क्यों हो रही है?

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सबसे पहले चर्चा में क्यों आनंद मोहनउत्तर प्रदेश के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां की राजनीति बाहुबलियों और माफिया राज के इर्द-गिर्द घूमती है। बिहार के बाहुबली नेताओं की बात हो और आनंद मोहन का नाम न लिया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। लंबे समय से जेल में बंद आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। इसके पीछे बिहार सरकार का वह फैसला है, जिसके तहत 10 अप्रैल को नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। जानकारी के मुताबिक, बिहार कारा हस्तक, 2012 के नियम में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया है, जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। फिलहाल आनंद मोहन बिहार की सहरसा जेल में हैं।

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