सपा नेता आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को आजम खान और उनके परिवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आजम खान को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है और उन्हें जमानत दे दी।

सपा नेता आजम खान।

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान (Azam Khan) और उनके परिवार के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार आजम खान (Azam Khan) को मिली सात साल की सजा पर रोक लगा दी है। वहीं, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की सजाओं पर रोक नहीं लगाई गई है। उनकी पत्नी और बेटे की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दी गई। हालांकि, कोर्ट ने आजम खान पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम तीनों की जमानत मंजूर कर ली है।

बर्थ सर्टिफिकेट मामले में हुई थी सात साल की सजा

बता दें कि बेटे अब्दुल्ला आजम के दो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने के मामले में उन्हें सात साल की सजा सुनाई गई थी, जिस पर रोक के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जो खारिज हो गई। रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने सात-सात साल की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आजम खान को राहत दी है। उनकी सजा पर रोक लगा दी है और जमानत भी दे दी है। वहीं, पत्नी और बेटे को जमानत तो दे दी है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। बता दें कि रामपुर की स्पेशल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को तीनों को सात सात साल की सजा सुनाई थी और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
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