महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में मांस-मदिरा बेचने पर रोक, सीएम योगी ने दिए निर्देश

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज की में मांस-मदिरा की ब्रिकी पर रोक रहेगी। सीएम ने गोवंश संरक्षण पर भी जोर दिया। साथ ही सभी संतों व अचार्यों से अनुरोध किया कि वे अपने आश्रम में किसी को विधिवत सत्यापन के बाद ही प्रवास की अनुमति दें।

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ

Prayagraj Mahakumbh 2025: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि अगले साल जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ के दौरान यहां मांस-मदिरा की बिक्री नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने 13 अखाड़ों, खाक चौक, दंडी बाड़ा और आचार्य बाड़ा के प्रतिनिधियों के साथ महाकुंभ को लेकर एक बैठक के दौरान यह टिप्पणी की।

साधु-संतों की समाधि के लिए जमीन होगी आरक्षित

प्रदेश सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि साधु-संतों, संन्यासियों व वैरागियों सहित समस्त सनातन समाज की भावनाओं का सम्मान रखते हुए प्रयागराज की शास्त्रीय सीमा में मांस-मदिरा का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पवित्र नदियों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन साधु-संत समाज का भी सहयोग अपेक्षित है। सीएम ने यह भी कहा कि महाकुंभ के दौरान ब्रह्मलीन होने वाले साधु-संतों की समाधि के लिए प्रयागराज में शीघ्र ही भूमि आरक्षित कर दी जाएगी।

यूपी में गोहत्या अपराध

बैठक में संत समाज की ओर से गो-हत्या पर प्रतिबंध की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, “ उत्तर प्रदेश में गोहत्या अपराध है। गोहत्या के विरुद्ध उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही, राज्य सरकार सात हजार से अधिक गोवंश आश्रय स्थल का संचालन कर रही है, जहां 14 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित हैं।” महाकुंभ में सुरक्षा को शीर्ष प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी संतों-संन्यासियों व आचार्यों से अनुरोध किया कि अपने आश्रम में तब तक किसी को प्रवास की अनुमति न दें जब तक कि उनका विधिवत सत्यापन न कर लिया जाए।

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