Prayagraj News: यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री को कोर्ट ने सुनाई 3 वर्ष की सजा, आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है मामला

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश त्रिपाठी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया था। जिसमें एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 10 लाख जुर्माना एवं 3 वर्ष की सजा सुनाई है।

Rakesh Dhar Tripathi

यूपी के पूर्व शिक्षा मंत्री राकेश धर त्रिपाठी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 लाख का जुर्माना और तीन साल की कैद की सजा सुनाई।

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री राकेश त्रिपाठी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट प्रयागराज के जज डाक्टर दिनेश चंद शुक्ला ने 10 लाख जुर्माना एवं 3 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुनाने की तारीख तय की थी। पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किया गया है।

साल 2012 में दर्ज हुई थी FIR

इंस्पेक्टर रामसुख राम ने राकेश त्रिपाठी के खिलाफ प्रयागराज के मुठ्ठीगंज थाने में 23 नवंबर 2012 को एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद विवेचना विजिलेंस को सौंप दी गई थी। विजिलेंस ने विवेचना के बाद चार्जशीट वाराणसी जिला कोर्ट में दाखिल की थी। हालांकि बाद में यह केस एमपी एमएलए की स्पेशल कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था।

पूर्व मंत्री एक मई 2007 से 31 दिसंबर 2011 के बीच उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री के पद पर थे। इस दौरान आय से समस्त वैध स्रोतों से उन्होंने 49 लाख 49 हजार 928 रुपए अर्जित किया था। इस दौरान संपत्ति अर्जन और भरण पोषण पर दो करोड़ 67 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किया था, जो आय के सापेक्ष 2 करोड़ 17 लाख से अधिक था। जिसका संतोषजनक स्पष्टीकरण पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी नहीं दे सके थे।

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