प्रयागराज: अब संगम नगरी में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नहीं लिया तो होगा ये

Prayagraj: प्रयागराज में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए निगम प्रशासन हरकत में आया है। प्रयागराज में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के लिए वेंडर लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव लेकर इसे पारित करवाएगा। इसके बाद बिना लाइसेंस के बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगेगा व प्राथमिकी दर्ज होगी।

Prayagraj News

प्रयागराज में अब तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए जरूरी होगा लाइसेंस (सांकेतिक तस्वीर)

तस्वीर साभार : Times Now Digital
मुख्य बातें
  • तंबाकू उत्पाद बिक्री के लिए नगर निगम की बोर्ड में प्रस्ताव लाया जाएगा
  • लाइसेंस एक साल के लिए जारी किया जाएगा, इसे फिर से करवाना होगा रिन्यू
  • बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना लगेगा व मामला होगा दर्ज

Prayagraj: संगम नगरी में अब तंबाकू या उससे बने उत्पादों की बिक्री आसान नहीं होगी। इसके लिए अब बाकायदा लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नगर हाल ही में हुए चुनाव के बाद नए निगम के गठन के बाद निगम ने इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने सदन में इस प्रस्ताव को पारित कराने की तैयारी आरंभ कर दी है। बता दें कि, यूपी के कई शहरों में ये नया नियम लागू होने के बाद अब प्रयागराज में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए निगम प्रशासन हरकत में आया है।

कार्यशाला में तंबाकू वेंडर लाइसेंस पर चर्चाप्रयागराज नगर निगम के सभागार में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं उत्तर प्रदेश वालियंटरी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ की ओर से कार्यशाला हुई। जिसमें तंबाकू वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू करने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में लाइसेंस प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। लाइसेंस प्रणाली लागू होने के बाद तंबाकू उत्पादों की बिक्री सीमित होने की बात कही गई। वहीं तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों के बारे में भी बताया गया। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश सिंह के मुताबिक, तंबाकू के सेवन से हो रही मौतों के आंकड़ों में कमी लाने के लिए वेंडर लाइसेंस प्रणाली को जल्द लागू करना जरूरी है। इस मौके पर तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जनपद सलाहकार डॉ. शैलेश कुमार मौर्या के मुताबिक, कोटपा अधिनियम 2003 को पूरी तरह से लागू करने के लिए इसकी धारा 456 एवं 7 का अनुपालन सख्ती के साथ पालना करवाना चाहिए।

बिना लाइसेंस बिक्री की तो इतना लगेगा जुर्मानानगर निगम के एडिशनल कमिश्नर के मुताबिक, निगम बोर्ड की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लाया जाएगा व तंबाकू लाइसेंस प्रणाली प्रयागराज में जल्द ही लागू की जाएगी। लाइसेंस प्रणाली लागू होने के बाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी वेंडर बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं कर पाएंगे। अपर आयुक्त के मुताबिक, पहली बार पकड़े जाने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा। इसके बाद दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार व तीसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना राशि के साथ ही दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। लाइसेंस एक साल की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद उसे फिर से रिन्यू करवाना होगा। इसमें अस्थाई वेंडर को 200 व स्थाई वेंडर को एक हजार रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा। होलसेल दुकानदार को पांच हजार रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | प्रयागराज (cities News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल

टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल author

अक्टूबर 2017 में डिजिटल न्यूज़ की दुनिया में कदम रखने वाला टाइम्स नाउ नवभारत अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। अपने न्यूज चैनल टाइम्स नाउ नवभारत की सोच ए...और देखें

End of Article

© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited