प्रयागराज: अब संगम नगरी में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस, नहीं लिया तो होगा ये
Prayagraj: प्रयागराज में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए निगम प्रशासन हरकत में आया है। प्रयागराज में तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के लिए वेंडर लाइसेंस बनवाना होगा। इसके लिए नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव लेकर इसे पारित करवाएगा। इसके बाद बिना लाइसेंस के बिक्री करने वालों पर जुर्माना लगेगा व प्राथमिकी दर्ज होगी।
प्रयागराज में अब तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए जरूरी होगा लाइसेंस (सांकेतिक तस्वीर)
मुख्य बातें
- तंबाकू उत्पाद बिक्री के लिए नगर निगम की बोर्ड में प्रस्ताव लाया जाएगा
- लाइसेंस एक साल के लिए जारी किया जाएगा, इसे फिर से करवाना होगा रिन्यू
- बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पाद बेचने पर जुर्माना लगेगा व मामला होगा दर्ज
Prayagraj: संगम नगरी में अब तंबाकू या उससे बने उत्पादों की बिक्री आसान नहीं होगी। इसके लिए अब बाकायदा लाइसेंस लेना जरूरी होगा। नगर हाल ही में हुए चुनाव के बाद नए निगम के गठन के बाद निगम ने इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। नगर निगम ने सदन में इस प्रस्ताव को पारित कराने की तैयारी आरंभ कर दी है। बता दें कि, यूपी के कई शहरों में ये नया नियम लागू होने के बाद अब प्रयागराज में भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए निगम प्रशासन हरकत में आया है। संबंधित खबरें
कार्यशाला में तंबाकू वेंडर लाइसेंस पर चर्चाप्रयागराज नगर निगम के सभागार में तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं उत्तर प्रदेश वालियंटरी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ की ओर से कार्यशाला हुई। जिसमें तंबाकू वेंडर लाइसेंस प्रावधान लागू करने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में लाइसेंस प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। लाइसेंस प्रणाली लागू होने के बाद तंबाकू उत्पादों की बिक्री सीमित होने की बात कही गई। वहीं तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों के बारे में भी बताया गया। तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी डॉ. राजेश सिंह के मुताबिक, तंबाकू के सेवन से हो रही मौतों के आंकड़ों में कमी लाने के लिए वेंडर लाइसेंस प्रणाली को जल्द लागू करना जरूरी है। इस मौके पर तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जनपद सलाहकार डॉ. शैलेश कुमार मौर्या के मुताबिक, कोटपा अधिनियम 2003 को पूरी तरह से लागू करने के लिए इसकी धारा 456 एवं 7 का अनुपालन सख्ती के साथ पालना करवाना चाहिए।
बिना लाइसेंस बिक्री की तो इतना लगेगा जुर्मानानगर निगम के एडिशनल कमिश्नर के मुताबिक, निगम बोर्ड की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लाया जाएगा व तंबाकू लाइसेंस प्रणाली प्रयागराज में जल्द ही लागू की जाएगी। लाइसेंस प्रणाली लागू होने के बाद नगर निगम सीमा क्षेत्र में कोई भी वेंडर बिना लाइसेंस के तंबाकू उत्पाद की बिक्री नहीं कर पाएंगे। अपर आयुक्त के मुताबिक, पहली बार पकड़े जाने पर 2 हजार का जुर्माना लगेगा। इसके बाद दूसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार व तीसरी बार पकड़े जाने पर पांच हजार जुर्माना राशि के साथ ही दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। लाइसेंस एक साल की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। इसके बाद उसे फिर से रिन्यू करवाना होगा। इसमें अस्थाई वेंडर को 200 व स्थाई वेंडर को एक हजार रुपए शुल्क के तौर पर देना होगा। होलसेल दुकानदार को पांच हजार रुपए का शुल्क जमा करवाना होगा।
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