Prayagraj: संगम के किनारे बसेगा शहर, माघ मेले में 11 दिसंबर से संतों को जमीन अलॉट, प्रशासन कर रहा ये तैयारी
Prayagraj: साधु-संतों सहित संस्थाओं व अन्य लोगों को नियमों के मुताबिक, भूमि आवंटित की जानी है। इसके अलावा उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाएगी। आगामी 11 दिसंबर से भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि, भूमि आवंटन में किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रयागराज माघ मेले में जमीन आवंटन में गड़बड़ी नहीं हो सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश (फाइल फोटो)
- भूमि आवंटन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हो सीएम योगी के स्पष्ट निर्देश
- दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्रवाई
- इस बार अलग-अलग तिथियों में होगा जमीन का आवंटन
गौरतलब है कि, इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि, भूमि आवंटन में किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यही वजह है कि, इस बार भूमि आवंटन को लेकर कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है, जिससे आवंटन के समय कोई विवाद ना हो। यदि इसकी शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
भूमि आवंटन की ये रहेंगी तिथियांमाघ मेला अधिकारी अरविंद चौहान के मुताबिक, 11 एवं 12 दिसंबर को शहर के दंडी स्वामी नगर व दंडी बाड़ा मार्ग में भूमि आवंटन होगा। वहीं 14 व 15 दिसंबर को खाक चौक में तथा 17 व 18 दिसंबर को आचार्य स्वामी नगर (आचार्य बाड़ा) में जमीन बंटेगी। इसी प्रकार 19 दिसंबर को संगम लोवर मार्ग सहित संगम अपर मार्ग, सरस्वती मार्ग व महावीर जी मार्ग में जमीन दी जाएगी। इसी कड़ी में 20 दिसंबर को अन्नपूर्णा मार्ग, सेक्टर 1 एवं 2, परेड, शास्त्री गाटा व कबीर नगर में, 21 दिसंबर को रामानुज मार्ग, गणपति मार्ग, जीटी मार्ग व अरैल में भूमि आवंटित की जाएगी। वहीं 22 दिसंबर को तुलसी मार्ग में, 23 दिसंबर को त्रिवेणी व हरिश्चन्द्र मार्ग, 24 दिसंबर को काली मार्ग, गंगोली शिवाला मार्ग एवं 25 दिसंबर को समुद्रकूप मार्ग, इंटरलॉकिंग मार्ग, समयामाई मार्ग एवं अन्य संस्थाओं के लिए भूमि आवंटित की जाएगी।
ऐसे करना होगा आवेदनमेला अधिकारी के मुताबिक, सुविधा पर्चियों के लिए पहचान युक्त फोटो एवं आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा। वहीं अपरिहार्य कारणों से भूमि आवंटन की तारीखों में बदलाव किया जा सकता है। मेला अधिकारी के मुताबिक, जिन संस्थाओं ने सामान नहीं लौटाया है, उन्हें इस बार किसी भी प्रकार की भूमि एवं सुविधा नहीं दी जाएगी। इस बार शिविर धारक को मेले के पूरे समय शिविर बनाए रखना जरूरी होगा। वहीं सुविधा पर्ची भूमि देने के दो दिन बाद दी जाएगी।
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