Pune Crime News: सेक्सटॉर्शन केस ने ली युवक की जान, अश्लील वीडियो की वजह ब्लैकमेल होने पर की आत्महत्या

Pune Crime News: पुणे में एक 22 साल के युवक ने सेक्सटॉर्शन का शिकार होने के बाद आत्महत्या कर ली है। महिला ने व्हाट्सएप पर उससे अश्लील बातें करने के बाद अश्लील वीडियो बनाया। इसके बाद महिला युवक को ब्लैकमेल करने लगी, जिससे परेशान होकर युवक ने आत्महत्या कर ली।

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सेक्सटॉर्शन मामले में युवक ने की आत्महत्या।

मुख्य बातें
  • सेक्सटॉर्शन का शिकार होने के बाद एक युवक ने की आत्महत्या
  • महिला ने की थी व्हाट्सएप पर उससे अश्लील बातें
  • अश्लील वीडियो बनाने के बाद महिला करने लगी थी ब्लैकमेल

Pune Crime News: इंटरनेट सेवा जितनी लोगों के लिए सुविधाजनक होती है, उतनी ही खतरनाक साबित हो सकती है। इंटरनेट के जाल में अक्सर बहुत से लोग गलत जगह फंस जाते हैं और आर्थिक नुकसान से लेकर अपनी जान तक गंवा देते हैं। बीते कुछ वक्त से इंटरनेट पर ऐसे रैकेट सक्रिय हैं जो लोगों से पहले अश्लील बातें करते है और अश्लील वीडियो कॉल करते है। इन सबको रिकॉर्ड कर लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और मोटे पैसे वसूले जाते है। ऐसी घटना को सेक्सटॉर्शन कहा जाता है।

सेक्सटॉर्शन के इस जाल में फंसकर पुणे में एक 22 साल के युवक ने आत्महत्या कर ली है। घटना 30 सितंबर की है, जहां पुलिस को एक घर में युवक का शव मिला था। इसके बाद से पुलिस मामले की जांच कर रही थी। अब पुलिस ने खुलासा किया है कि, मृतक युवक सेक्सटॉर्शन का शिकार था।

मृतक इस तरह आया महिला के संपर्क में

पुलिस के अनुसार मृतक एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) पासआउट था। वह कथित तौर पर व्हाट्सएप के जरिए एक अजनबी महिला के संपर्क में आया। दोनों के बीच अश्लील बातें होती थीं। 30 सितंबर को एक कॉल के दौरान महिला ने कपड़े उतारे और युवक से भी ऐसा ही करने को कहा था। बाद में आरोपी महिला ने कथित तौर पर युवक से पैसों की मांग की, वरना उसकी न्यूड तस्वीरें सोशल मीडिया पर लीक करने की धमकी दी।

पुलिस को मिली व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री

पुलिस ने मृतक के फोन से व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री को बरामद किया है, जिससे पता चलता है कि, मृतक ने तीन बार महिला को 4,500 रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन आरोपी महिला और पैसे मांग रही थी। बेरोजगार युवक ने पिछले साल अपने पिता को खो दिया था और मां एक निजी फर्म में काम करती है। पुलिस ने मृतक के भाई द्वारा सहकारनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाने), 384 (जबरन वसूली के लिए सजा) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 से जुड़ी अन्य धाराओं में केस दर्ज कराया गया है।

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