Pune: शराब के लिए हैवान दोस्त ने उतारा दोस्त को मौत के घाट, पुलिस ने किया गिरफ्तार
Pune Crime News: शराब के लिए एक दोस्त ने अपनी दोस्त को जान से मार दिया है। दोनों के बीच शराब का बिल भरने को लेकर बहस हो रही थी और देखते ही देखते मामला बढ़ गया,जिसके बाद एक दोस्त ने पत्थर से अपने दोस्त को पीट-पीटकर मार डाला। घटना पुणे के निगडी इलाके की है।
प्रतीकात्मक तस्वीर
Pune Crime News: शराब, कुछ लोगों को जितनी अच्छी चीज लगती है उतनी ही खतरनाक होती है।शराब के नशे में अक्सर इंसान अपराध करने के लिए उतारू रहता है। बहुत बार शराब लोगों को एक- दूसरे की जान का दुश्मन भी बना देती है। इसके नशे में लोग अपने सारे रिश्ते-नाते तक को भूल जाते हैं। ताजा मामला पुणे में देखने को मिला है, जहां एक दोस्त शराब के लिए अपने ही दोस्त की जान का दुश्मन बन गया है। शराब के लिए दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी है। घटना पुणे के निगडी इलाके की है। एक दोस्त ने अपने 26 साल के दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। मृतक की पहचान सागर निलपा कांबले के रूप में हुई है, जो चिंचवड़ के सुदर्शन नगर का रहने वाला था। हत्या के बाद कांबले की भाई अविनाश ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया।
शराब का बिल भरने को लेकर हुई बहसपुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि, कांबले रविवार को अपने दोस्त सहदेव उर्फ सद्या सरवड़े और उसके एक दोस्त के साथ एक रेस्टोरेंट में जश्न मनाने गया था, जहां उन्होंने शराब का सेवन किया। इसके बाद सरवड़े ने कांबले से शराब का बिल भरने को कहा। जिसको लेकर दोनों के बीच शराब का बिल भरने के लिए बहस होने लगी। मामला इतना बढ़ गया कि सरवड़े ने कांबले को पत्थर से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया।
दो बार पत्थर से किया हमलामृतक के भाई अविनाश ने अपनी पुलिस शिकायत में कहा है कि, रविवार रात 8:45 बजे उसका भाई अपने दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट गया था। वह एक छोटी सी बात पर बहस करने लगे और सरवड़े ने कांबले के सिर पर पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी। निगडी पुलिस स्टेशन के पुलिस उप निरीक्षक एस थोराट ने मामले पर कहा है कि, आरोपी सरवड़े एक ऑन-रिकॉर्ड अपराधी है और उसके खिलाफ कई शारीरिक अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, सरवड़े ने दो बार पत्थर कांबले को मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या की सजा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा) के तहत दर्ज किया मामला।
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टाइम्स नाउ नवभारत author
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