Pune: IBPS परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कर रहा था शातिर छात्र, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Pune Crime News: पुणे पुलिस ने एग्जाम रूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करने पर एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुणे नगर निगम (पीएमसी) में कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) का एग्जाम दे रहा था और प्रश्न हल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल कर रहा था।

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आईबीपीएस परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ पकड़ा गया पुणे का छात्र

मुख्य बातें
  • एग्जाम रूम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करने पर युवक गिरफ्तार
  • प्रश्न हल करने के लिए ले रहा था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद
  • पुलिस ने मामले में एक बाहरी शख्स को भी गिरफ्तार किया है

Pune Crime News: पढ़ाई में कमजोर छात्र एग्जाम में पास होने के लिए हर नए तरीके अपनाते रहते हैं। एग्जाम की टेंशन में वह कब अपराधी बन जाते हैं, यह भी नहीं पता होता है। ऐसा ही एक मामला पुणे में सामने आया है, जहां एक युवक को एग्जाम रूम (Exam Room) में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है। पुणे नगर निगम (PMC) में कनिष्ठ लिपिक के पद के लिए बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (IBPS) की परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करने पर 25 वर्षीय एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

उत्तमनगर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है, जिसकी पहचान औरंगाबाद जिले के पोलटगांव गांव निवासी पवन उत्तम के रूप में हुई है। इसके अलावा पुलिस ने एक बाहरी शख्स को भी गिरफ्तार किया है जो एग्जाम के सवालों का जवाब देने में उसकी मदद कर रहा था।

निरीक्षण टीम की नजर में आ गया था आरोपीउत्तमनगर पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि, आरोपी ने बताया कि, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से वह सवालों को हल करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की मदद ले रहा था। इसलिए, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आगे बताया है कि, आरोपी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉलेज, शिवने की एक निरीक्षण टीम ने एग्जाम रूम का दौरा किया।

इस तरह कर रहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमालटीम ने आरोपी को अपने हेडफोन से जुड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाते हुए पकड़ा था। आरोपी इस उपकरण के माध्यम से परीक्षा पत्र में प्रश्नों को हल करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति की मदद ले रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 188 (एक लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) और महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, बोर्ड और अन्य निर्दिष्ट परीक्षा अधिनियम, 1982 की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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