Pune News: पीएमपीएमएल 15 मार्गों पर देगा सेवाएं दुरुस्त, बिना टिकट वालों को अब भरना पड़ेगा 500 रुपये का जुर्माना
Pune News: पीएमपीएमएल ने कुछ मार्गों पर अपनी सेवा दुरुस्त करने और बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है। पीएमपीएमएल ने अब बेहतर सेवाओं के लिए 15 मार्गों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। वहीं 10 मार्च से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर पहले के 300 रुपये के बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
पीएमपीएमएल 15 मार्गों पर सेवा होगी बेहतर
मुख्य बातें
- पीएमपीएमएल 15 मार्गों पर सेवा करेगा दुरुस्त
- बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों पर भारी जुर्माना
- 300 रुपये के बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा
Pune News: पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड (पीएमपीएमएल) से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं। हालांकि कुछ मार्गों पर इसकी सेवा कम होने के कारण लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे लोग भी हैं, जो पीएमपीएमएल की बसों में बिना टिकट सफर करते हैं। हालांकि टिकट जांच अधिकारी ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं और उन पर जुर्माना भी लगाते हैं। वहीं पीएमपीएमएल ने कुछ मार्गों पर अपनी सेवा दुरुस्त करने और बिना टिकट सफर करने वाले यात्रियों पर भारी जुर्माना लगाने का फैसला किया है।
पीएमपीएमएल ने अब अपनी सेवाओं को बेहतर करने के लिए 15 मार्गों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। फिलहाल में पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ में 15 डिपो में 389 मार्गों पर 1,791 अनुसूचित बसें चलाई जाती हैं। सुबह और दोपहर की पाली के लिए इन आदर्श रूट के संबंध में निर्देश दिए गए हैं जो पूरी क्षमता से बस चल सकें।
निश्चित चालक और परिचालक नियुक्त किए जाएंगेइन 15 मार्गों पर निर्धारित खेप को निर्धारित समय के भीतर और निर्धारित आवृत्ति के साथ पूरा किया जाना चाहिए और इस मार्ग पर नियमित या निश्चित चालक और परिचालक नियुक्त किए जाएंगे, ताकि रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा से न गुजरना पड़े। वहीं बात करें बिना टिकट सफर करने वालों की तो अब ऐसे यात्रियों पर पीएमपीएमएल और सख्त कार्रवाई करने वाला है। 10 मार्च से बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर पहले के 300 रुपये के बजाय 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जुर्मान 300 से बढ़ाकर 500 रुपयेअभी तक बिना टिकट सफर करने वालों पर टिकट जांच अधिकारी 300 रुपये तक का जुर्माना लगाते थे। लेकिन पीएमपीएमएल के राजस्व को बढ़ाने के लिए इस जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। जुर्माना बढ़ाने का यह निर्णय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 178 के तहत लिया गया था। जबकि पीएमपीएमएल बस या इसके बुनियादी ढांचे के साथ दुरुपयोग या छेड़छाड़ करते पकड़े गए यात्रियों पर भी 500 रुपये का अलग से जुर्माना लगाया जाएगा। बहुत बार यात्रियों को बसों में नुकसान करते हुए भी देखा गया है।
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