Pune News: आरटीओ ने ऑटो रिक्शा के तय किए किराए, नई दर के हिसाब से किराया न वसूलने पर होगी सख्त कार्रवाई
Pune News: पिंपरी-चिंचवाड़ और बारामती इलाकों के ऑटो रिक्शा चालकों पर खटुआ समिति की सिफारिश लागू की गई है। जिसके तहत उनके किराए में वृद्धि की गई है। ऐसे में आरटीओ उन ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करेगा जो अथॉरिटी की ओर से निर्धारित किराया यात्रियों से नहीं ले रहे हैं।
ऑटो रिक्शा के नए किराए तय (फाइल फोटो)
मुख्य बातें
- ऑटो रिक्शा चालकों पर खटुआ समिति की सिफारिश लागू
- सिफारिश के तहत किराए बढ़ाए गए हैं
- कई ऑटो रिक्शा चालक नए किराए के हिसाब से यात्रियों से पैसे नहीं ले रहे हैं
Pune News: पुणे में बहुत से ऑटो रिक्शा चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। कभी-कभी मजबूरी में यात्रियों को उनके मन का किराया भी देना पड़ता है। इतना ही नहीं बहुत से रिक्शा चालक दोगुना किराया तक वसूलते हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए पुणे रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीओ) ने बीते 1 सितंबर को खटुआ समिति की सिफारिशों को लागू किया। जिसके तहत ऑटो रिक्शा के लिए किराया वृद्धि की गई है। यह सिफारिश पिंपरी-चिंचवाड़ और बारामती इलाकों के ऑटो रिक्शा चालकों पर लागू की गई है।
ऐसे ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ अब पुणे आरटीओ ने सख्त कार्रवाई करेगा जो खटुआ समिति की सिफारिशों की नहीं मानेंगे। आरटीओ उन ऑटो रिक्शा चालकों पर कार्रवाई करेगा जो अथॉरिटी की ओर से निर्धारित किराया यात्रियों से नहीं ले रहे हैं।
किराये की निर्धारित समय सीमा दो बार बढ़ाई गईइसको लेकर रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी अधिकारी अजीत शिंदे ने कहा है कि अधिकारियों की ओर से कई बार एक्सटेंशन दिए जाने के बावजूद ऑटो रिक्शा चालकों ने नए किराए के हिसाब से मीटर रिकैलिब्रेट नहीं किया है। ऐसे में अगर वह आरटीओ की ओर से निर्धारित किराया नहीं लेते हैं तो ऑटोरिक्शा चालकों और मालिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ ने किराये की निर्धारित समय सीमा को दो बार 30 नवंबर और इस साल 15 जनवरी तक के लिए बढ़ाया था। फिर भी, ऐसे हजारों ऑटो रिक्शा संचालक हैं जिन्होंने अपने मीटरों को संशोधित किराए के साथ रीकैलिब्रेट नहीं किया है।
प्रतिदिन लगेगा 50 रुपये जुर्मानाऑटो रिक्शा मालिकों की ओर से रिक्शा मीटरों को फिर से कैलिब्रेट करने की उच्च मांग को देखते हुए, कई ऑटो रिक्शा संघों ने फिर से समय सीमा बढ़ाने के लिए कहा है। हालांकि आरटीओ ने अब समय सीमा का विस्तार करने से मना किया है। अजीत शिंदे ने यह भी कहा है कि ऑटो रिक्शा संचालक जो समय सीमा के भीतर मीटर को कैलिब्रेट नहीं करवाते हैं, उनके लाइसेंस निलंबन या समझौता शुल्क के अधीन होंगे। 7 फरवरी तक मीटर कैलिब्रेट नहीं करने पर प्रतिदिन 50 रुपये जुर्माना देना होगा। अगर जुर्माना 2,000 रुपये से अधिक है, तो वाहन मालिकों के परमिट को निलंबित किया जा सकता है।
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