वकीलों को मिली झारखंड सरकार की सौगात, पांच लाख रुपये के मेडिकल बीमा को दी मंजूरी, पेंशन भी हुई दोगुनी
झारखंड सरकार ने वकीलों के लिए पांच लाख रुपये के मेडिकल बीमा को मंजूरी दी है। साथ ही अधिवक्ताओं की पेशंन को भी 7,000 से बढ़ाकर 14 हजार रुपये प्रति माह कर दी है। वहीं नव नामांकित अधिवक्ताओं को 5000 रुपये हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
झारखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के वकीलों के लिए पांच लाख रुपये के मेडिकल बीमा के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के इस फैसले से झारखंड के लगभग 30,000 वकीलों को लाभ मिल सकता है। मंत्रिमंडल ने 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के अधिवक्ताओं की पेंशन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले किए गए हैं। कैबिनेट ने नव नामांकित अधिवक्ताओं को हर महीने 5,000 रुपये का भत्ता (स्टाइपेंड) देने का भी निर्णय लिया है।
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वकीलों के संगठन ने की फैसले की सराहना
एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि ‘झारखंड एडवोकेट वेलफेयर फंड ट्रस्टी कमेटी’ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के वास्ते 5,000 रुपये की राशि देने के लिए 1.5 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वकीलों के विभिन्न संगठनों ने इस निर्णय की सराहना की।मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए यह निर्णय ऐतिहासिक साबित होगा।
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सीएम ने एक्स पर लिखा पोस्ट
सीएम सोरेन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘देश में पहली बार....राज्य सरकार अब राज्य के सभी नए वकीलों को पांच साल तक मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ताकि उन्हें शुरुआती दिनों में इस पेशे में बने रहने की ताकत मिल सके।’’
(इनपुट - भाषा)
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