बाबाधाम में Q Complex निर्माण में देरी, झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार को जारी किया नोटिस

झारखंड हाईकोर्ट ने बाबाधाम में क्यू कॉम्प्लेक्स के निर्माण में देरी को लेकर राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी किया है। बता दें कि इस संबंध में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।

फाइल फोटो।

झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल बैद्यनाथ धाम मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए क्यू कॉम्प्लेक्स फेज-टू का निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने पर राज्य के मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और देवघर के उपायुक्त के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिसंबर 2023 में इस संबंध में आदेश जारी किया था। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर निशिकांत दुबे ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है।

हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि 10 माह बाद भी आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया, इसे लेकर क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए? इस मामले में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया था कि क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण सीएसआर फंड से नहीं कराया जा सकता। कोर्ट ने इस जवाब को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 अक्टूबर तय की गई है।

सांसद निशिकांत दुबे ने दायर की याचिका

हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिसंबर 2023 में अपने आदेश में कहा था कि बैद्यनाथ धाम मंदिर में क्यू कॉम्प्लेक्स के फेज टू के निर्माण के लिए राज्य सरकार कन्स्ट्रक्शन कंपनी के आग्रह को स्वीकार करते हुए सीएसआर फंड के तहत 120 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए।

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