खनन केस में CBI का एक्शनः दो सूबों में कारोबारी के ठिकानों पर रेड, जानिए क्या है पूरा मामला?

कोलकाता के जाने-माने बिजनेसमैन अमित अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई की बड़ी कार्रवाई रांची और कोलकाता में हुई है। जानकारी के मुताबिक, जांच टीम को उनके खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत और दस्तावेज मिले हैं।

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तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

तस्वीर साभार : भाषा

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने न्यायपालिका, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सरकारी अधिकारियों पर कथित तौर पर ‘‘लांछन लगाने’’ से जुड़े मामले में कारोबारी अमित अग्रवाल के झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित दो ठिकानों पर बृहस्पतिवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सीबीआई की कार्रवाई झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर हुई जिसने एजेंसी को प्रारंभिक जांच करने के लिए कहा था। यह मामला रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता राजीव कुमार के माध्यम से शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर एक रिट याचिका से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अग्रवाल छद्म कंपनियों के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काले धन को सफेद कर रहे थे।

सोरेन और पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ मुख्यमंत्री द्वारा हासिल खनन पट्टे के संबंध में एक और रिट दायर की गई थी। मुख्यमंत्री के पास खान और उद्योग विभाग का भी प्रभार था।

अग्रवाल ने तत्कालीन रांची उपायुक्त के माध्यम से जनहित याचिकाओं के संबंध में अधिवक्ता राजीव कुमार को कथित रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया। कोलकाता के हरे स्ट्रीट थाने में अग्रवाल ने 31 जुलाई, 2022 को दर्ज कराई शिकायत में कुमार और शिव शंकर शर्मा के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज करवाने के लिए 10 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया।

प्राथमिकी में कहा गया, ‘‘पूछताछ में पता चला कि अमित अग्रवाल द्वारा हरे स्ट्रीट थाने को दी गई जानकारी झूठी थी और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के इरादे से राजीव कुमार को रिश्वत दी गई थी।’’

प्राथमिकी में कहा गया, ‘‘हरे स्ट्रीट थाने को शिकायत में लगाए गए आरोप के विपरीत, यह अग्रवाल ही थे जिन्होंने सोनू अग्रवाल के माध्यम से राजीव कुमार को कोलकाता बुलाया और उन्हें पैसे की पेशकश की। इसके अलावा, अमित अग्रवाल द्वारा रिकॉर्ड की गई बातचीत से न तो राजीव कुमार से वसूली की धमकी का पता चला और न ही आयकर एजेंसी को कोई छापा मारने से रोकने का दावा सच पाया गया।’’

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