Ranchi Loud Music Ban: अब सुकून से सोएंगे शहरवासी, रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में गाना बजा तो मैरिज हाल का लाइसेंस होगा रद्द
Ranchi News: राजधानी में अब देर रात तक सड़कों पर तेज गाना बजाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। शादी के सीजन में शहरवासियों को हो रही परेशानी को देखते हुए नगर निगम ने सख्त कदम उठाए हैं। अब नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साउंड सिस्टम जब्त करने के बाद उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसको लेकर मंगलवार को आदेश भी जारी कर दिया गया है। बुधवार से यह आदेश लागू हो गया है।
तेज आवाज में बज रहा गाना (प्रतिकात्मक तस्वीर)
- देर रात बारात निकालने एवं तेज गाने बजाने पर पाबंदी
- नियम के उल्लंघन पर मैरिज हॉल संचालक पर लगेगा जुर्माना
- साउंड सिस्टम भी किया जाएगा जब्त
Ranchi Action on Playing loud Songs: रांची की सड़कों पर देर रात बारात निकालने एवं तेज आवाज में गाना बजाने पर पाबंदी लगा दी गई है। बुधवार से रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर पर गाना या बैंड बजाने पर मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या धर्मशाला का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं आवासीय इलाकों में निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे बजाने पर मैरिज हॉल के संचालक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। साउंड सिस्टम भी जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। अपर नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है।
इस आदेश के मुताबिक सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं धर्मशाला संचालकों को नियमों की जानकारी दी गई है। इसके साथ ही एक चेतावनी नोटिस भी दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि शादी एवं अन्य समारोह में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाया जा रहा है। इससे ध्वनि प्रदूषण काफी अधिक हो रहा है। अक्सर आम लोग कॉल करके इसकी सूचना दे रहे और शिकायत दर्ज करा रहे हैं।
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बुजुर्ग एवं बीमार लोगों की बिगड़ रही सेहततेज आवाज में गानों के बजने से मोहल्लों के लोगों को परेशानी होती है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्ग एवं बीमार लोगों को हो रही है। इनकी तबीयत तेज से बिगड़ जाती है। ऐसे में निगम प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगाई है। अधिकारी का कहना है कि सभी क्षेत्रों के पुलिस पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि वह कानून को सख्ती से लागू कराएं। इस काम में ढिलई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
शहर में 170 से अधिक मैरिज हॉलरांची मुख्य शहर में 170 से अधिक मैरिज हॉल हैं। इनमें से 30 के पास ही लाइसेंस हैं। शेष बिना लाइसेंस संचालित किए जा रहे हैं। ज्यादातर मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल एवं धर्मशाला घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी नगर निगम ने रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाए जाने पर कार्रवाई को लेकर आदेश जारी किया था। हालांकि उसका कोई खास असर नहीं दिखा। अब इस बार अधिकारी का कहना है कि स्थानीय पुलिस एवं आम लोगों का सहयोग मिला तो कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम लोगों से अपील की कि क्षेत्र में तेज आवाज में गाना बजने पर तुरंत सूचना दें।
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