रांची में आदिवासियों ने खोला 'सिरमटोली बचाओ मोर्चा’, धार्मिक प्लेस के लिए बवाल; 22 मार्च को बंद रहेगा

झारखंड के रांची स्थित 'सिरमटोली बचाओ मोर्चा’ के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में कई आदिवासी संस्थाओं और संगठनों के लोग शामिल हैं। मोर्चा ने ऐलान किया है कि 22 मार्च की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक शहर की सड़कों पर वाहनों को नहीं चलने दिया जाएगा।

tribal Protest Called in Ranchi

सिरमटोली बचाओ मोर्चा

रांची : रांची शहर के सिरमटोली में आदिवासियों के धार्मिक महत्व वाले ‘सरना स्थल’ के पास फ्लाईओवर का रैंप हटाने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। सड़क से लेकर सदन तक यह मुद्दा जोर-शोर से उठा है। अब इस मांग को लेकर 22 मार्च को रांची बंद का आह्वान किया गया है। 'सिरमटोली बचाओ मोर्चा’ के बैनर तले हो रहे इस आंदोलन में कई आदिवासी संस्थाओं और संगठनों के लोग शामिल हैं। मोर्चा ने ऐलान किया है कि 22 मार्च की सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक शहर की सड़कों पर वाहनों को नहीं चलने दिया जाएगा।

शवयात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया

मोर्चा का कहना है कि निर्माणाधीन फ्लाईओवर का रैंप ‘सरना स्थल’ के पास बनाए जाने से उनके धार्मिक आयोजन में परेशानी होगी। यह उनकी आस्था पर आघात है। इसे हटाने की मांग को लेकर दो दिन पहले मोर्चा ने रांची में मुख्यमंत्री सहित राज्य के सभी आदिवासी विधायकों और मंत्रियों की प्रतीकात्मक शवयात्रा निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया था।

22 मार्च के बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है। 23 मार्च को रांची शहर के कई केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आरटीएस परीक्षा आयोजित की गई है। 22 मार्च को रात के 12 बजे तक सड़कों पर आवागमन रोकने के बंद समर्थकों के ऐलान से परीक्षार्थी आशंकित हैं। परीक्षार्थी चिंतित हैं कि इससे उन्हें परीक्षा केंद्रों पर समय पर पहुंचने में परेशानी हो सकती है।

हालांकि, मोर्चा ने रांची बंद के दौरान परीक्षार्थियों, एंबुलेंस और दवा दुकानों को अलग रखने का फैसला किया है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, परीक्षा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए पुलिस-प्रशासन विशेष तौर पर अलर्ट है। परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

निषेधाज्ञा 23 मार्च को सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान पांच या अधिक लोगों के एकत्रित होने, लाउडस्पीकर का उपयोग करने और किसी भी प्रकार के हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की।

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Pushpendra kumar author

पुष्पेंद्र यादव गंगा-यमुना के दोआब में बसे फतेहपुर जनपद से ताल्लुक रखते हैं। बचपन एक छोटे से गांव में बीता और शिक्षा-दीक्षा भी उसी परिवेश में हुई। ...और देखें

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