Ranchi: रांची में भवन का नक्शा बनवाने के लिए अब यह दो चीजें देना अनिवार्य, जानें कितना बदला नियम
Ranchi News: राजधानी में मकान का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में कुछ नए नियम जुड़े हैं। अब लोगों को अपने संपर्क से जुड़ी दो और जानकारी साझा करनी होगी। आवेदन में कोई आपत्ति होने पर आरआरडीए द्वारा आवेदक से सीधा संपर्क साधा जाएगा। ऐसे में आवेदक किसी जालसाज या दलाल के संपर्क में नहीं आ सकेगा। इसको लेकर आरआरडीए ने आदेश जारी कर दिया है।
रांची नगर निगम से होता है मकान का नक्शा पास
- आरआरडीए ने आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जानकारी देना किया अनिवार्य
- आरआरडीए उपाध्यक्ष ने सभी एलटीपी को नए नियमों की दी जानकारी
- अब आवेदन में कोई आपत्ति होने पर आवेदक से संपर्क साधने में नहीं होगी परेशानी
RRDA Order: अब रांची में भवन का नक्शा पास करने के लिए आवेदक को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी भी देनी होगी। आरआरडीए के आदेश के मुताबिक, आवेदन के समय ही आवेदक के संपर्क नंबर की जगह उसका मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी लिखा जाएगा। अगर, आवेदक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नहीं देगा तो उसका एलटीपी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा। दरअसल, इन दोनों जानकारी के अभाव में नक्शा पास कराने की स्थिति में कोई परेशानी आने पर उसकी जानकारी आवेदक को नहीं मिल पाती है। इसको लेकर आरआरडीए के उपाध्यक्ष मुकेश कुमार ने सभी लाइसेंसी टेक्निकल पर्सन (एलटीपी) को निर्देशित कर दिया है।
आरआरडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि, मोबाइल नंबर और ईमेल होने पर आवेदन में कोई आपत्ति होने या सूचना की जानकारी देने के लिए आवेदक से सीधा संपर्क स्थापित हो पाएगा। इससे बिचौलियों द्वारा आवेदक को बरगलाया नहीं जा सकेगा। बता दें, रांची नगर निगम क्षेत्र में नया मकान बनाने वाले बहुत परेशान हैं। फिलहाल निगम से मंजूर नक्शो की कॉपी आवेदक को नहीं मिल पा रही है।
नगर निगम के सभी तरह के काम पर लगी है रोकआवेदकों को मकान का नक्शा निगम से नहीं मिलने पर वह निर्माण कार्य शुरू नहीं कर पा रहे है। दूसरी ओर नगर निगम में सभी तरह के काम पर पूरी तरह रोक लगी हुई है। निजी मकान के अलावा मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के निर्माण पर भी रोक लगी है, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है। निर्माण कार्य पर रोक लगने के कारण हजारों मजदूर मायूस होकर अपने-अपने गांव लौट रहे हैं। गौरतलब है कि, रांची में सात साल से मास्टर प्लान रिवाइज नहीं किया गया है। जबकि हर पांच साल पर इसे रिवाइज करने का नियम है। ग्रीन लैंड, ओपन स्पेस लैंड यूज होने के कारण नगर निगम और आरआरडीए नक्शा पास नहीं कर रहा है।
इन क्षेत्रों में रुका पड़ा है निर्माण कार्यफिलहाल रांची के ओरमांझी, कांके, नामकुम इलाके में नया निर्माण नहीं हो रहा है। कुड़मी-महतो खाता की जमीन को सीएनटी में शामिल किए जाने के कारण डेवलपमेंट का काम रुक चुका है। बता दें, किसी तरह के डेवलपमेंट के लिए नक्शा पास कराकर रेरा से रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, लेकिन झारेरा में तीन महीने से चेयरमैन के पद पर कोई नहीं है। इस वजह से किसी भी अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हो पा रहा है।
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