समलैंगिक शादी पर केंद्र की अर्जी खारिज, SC ने कहा-भरोसा करिए मामले पर हमारा नजरिया व्यापक होगा

Same Sex marriage : प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के सामने जब यह मामला आया तो केंद्र सरकार ने पीठ से कहा कि मामले के गुण-दोष में जाने से पहले कोर्ट को यह देखना चाहिए कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि हम पर विश्वास करिए। सुनवाई के दौरान हमारा नजरिया व्यापक होगा।

समलैंगिक शादी मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट।

Same Sex marriage : समलैंगिक शादी मामले में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने समलैंगिक शादी की विरोध वाली केंद्र सरकार की अर्जी खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के सामने जब यह मामला आया तो केंद्र सरकार ने पीठ से कहा कि मामले के गुण-दोष में जाने से पहले कोर्ट को यह देखना चाहिए कि यह मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि हम पर विश्वास करिए। सुनवाई के दौरान हमारा नजरिया व्यापक होगा।

राज्यों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए-सिब्बल

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में राज्यों का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। जबकि सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि अर्जी सुनवाई योग्य है या नहीं इस पर शुरुआती विरोध जताते हुए केंद्र सरकार ने अर्जी दायर की है।

केंद्र की आपत्तियों पर बाद में सुनवाई करेंगे-सीजेआई

मेहता ने पीठ से कहा कि वह मुद्दा जिस पर बहस होनी है। वह मुद्दा सामाजिक-कानूनी मान्यता देने के बारे में है। यह ऐसा विषय है जिस पर विचार करना जरूरी है कि इस बारे में निर्णय करने के लिए कोर्ट सही मंच है या संसद। इस पर प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह केंद्र सरकार की आपत्तियों पर बाद में सुनवाई करेंगे।

End Of Feed