उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कब होगी लागू? सामने आया बड़ा अपडेट
Uniform Civil Code: उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक को इस साल मार्च में ही मंजूरी दे चुकी हैं। अब उत्तराखंड में महज यूसीसी के लागू होने का इंतजार है। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ा संकेत भी दिया था।
समान नागरिक संहिता
- उत्तराखंड UCC लाने वाला बना पहला राज्य।
- विधेयक को राष्ट्रपति की मिल चुकी है मंजूरी।
- राज्य सरकार तेजी से कर रही काम।
Uniform Civil Code: उत्तराखंड में इस साल अक्टूबर में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों ने बताया कि यूसीसी लागू करने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है।
राष्ट्रपति से मिल चुकी है मंजूरी
बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संकेत दिए थे कि प्रदेश में जल्द ही यूसीसी लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक को इस साल मार्च में ही मंजूरी दे चुकी हैं। यूसीसी के तहत अब राज्य में विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी और लिव इन रिलेशनशिप को नियंत्रित किया जाएगा। यूसीसी के लागू होने के बाद प्रदेश के सभी निजी कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा था?
इस संबंध में पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में कहा था, "यह कानून समानता, एकरूपता और समान अधिकार का है। इसे लेकर कई तरह की शंकाएं थीं, लेकिन विधानसभा में दो दिन की चर्चा से सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह उन महिलाओं के लिए है, जिन्हें सामाजिक कारणों से परेशानी का सामना करना पड़ता है।" उन्होंने आगे कहा था, “इससे उनका (महिलाओं का) आत्मविश्वास मजबूत होगा। यह कानून महिलाओं के समग्र विकास के लिए है।"
(इनपुट: आईएएनएस)
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