बलात्कार मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा, बोले- मैंने कुछ गलत नहीं किया
सीतापुर जिले की एक अदालत ने रेप मामले में राकेश राठौर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर गिरफ्तारी हुई थी।

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर
Rakesh Thakur: बलात्कार मामले में फंसे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को आड सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। यह मेरे लिए प्रायश्चित का समय है। जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। मुझे पार्टी से पूरा समर्थन मिला है।
हाई कोर्ट ने 11 मार्च को राठौर को जमानत दी थी
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) के तहत दर्ज मामले में 11 मार्च को राठौर को जमानत दे दी थी। हालांकि, उसी दिन सीतापुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध) को जोड़ते हुए आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिससे राठौर की तत्काल रिहाई रुक गई और उन्हें निचली अदालत में फिर से जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा।
मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश ने धारा 69 के मामले में उन्हें जमानत दे दी। उनके वकील विजय कुमार सिंह ने बताया कि सांसद की ओर से अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो जमानत बांड पेश किए गए। पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार, राठौर ने कथित तौर पर 45 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर और उसके राजनीतिक करियर में मदद करने का वादा करके बलात्कार किया।
30 जनवरी 2024 को गिरफ्तारी
30 जनवरी 2024 को सांसद को गिरफ्तार किया गया था। सीतापुर जिले की एक अदालत ने रेप मामले में राकेश राठौर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर गिरफ्तारी हुई थी। हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद कांग्रेस सांसद राठौर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तभी कोतवाली नगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
क्या है मामला
राकेश राठौर पर 35 वर्षीय महिला को घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने और धमकाने का आरोप है। बकौल पुलिस, पीड़ित महिला ने 15 जनवरी 2024 को सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि 2018 में वह तत्कालीन भाजपा विधायक राठौर के संपर्क में आई जिन्होंने उसे राजनीतिक सलाहकार बनने का प्रस्ताव दिया था। मार्च 2020 में जब वह बुलावे पर राकेश राठौर के घर गई तो उसने घर में बंद कर दुष्कर्म किया।
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