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बलात्कार मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा, बोले- मैंने कुछ गलत नहीं किया

सीतापुर जिले की एक अदालत ने रेप मामले में राकेश राठौर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर गिरफ्तारी हुई थी।

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कांग्रेस सांसद राकेश राठौर

Rakesh Thakur: बलात्कार मामले में फंसे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को आड सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं अपने लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करता हूं। यह मेरे लिए प्रायश्चित का समय है। जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। मुझे पार्टी से पूरा समर्थन मिला है।

हाई कोर्ट ने 11 मार्च को राठौर को जमानत दी थी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) के तहत दर्ज मामले में 11 मार्च को राठौर को जमानत दे दी थी। हालांकि, उसी दिन सीतापुर पुलिस ने बीएनएस की धारा 69 (धोखे से यौन संबंध) को जोड़ते हुए आरोपपत्र दाखिल किया, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिससे राठौर की तत्काल रिहाई रुक गई और उन्हें निचली अदालत में फिर से जमानत के लिए आवेदन करना पड़ा।

मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश ने धारा 69 के मामले में उन्हें जमानत दे दी। उनके वकील विजय कुमार सिंह ने बताया कि सांसद की ओर से अदालत में एक-एक लाख रुपये के दो जमानत बांड पेश किए गए। पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार, राठौर ने कथित तौर पर 45 वर्षीय महिला से शादी का झांसा देकर और उसके राजनीतिक करियर में मदद करने का वादा करके बलात्कार किया।

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