अब काशी विश्वनाथ मंदिर के 2 KM दायरे में नहीं बेच सकेंगे मांस-मछली, दुकानदारों ने किया फैसले का विरोध

वाराणसी में नगर निगम ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किमी के दायरे में मांस-मछली बेचने पर रोक लगा दी है। इस दायरे में मांस-मछली की दुकान खोने पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह फैसला कुंभ मेला के दौरान शहर में साफ-सफाई को बेहतर बनाने और श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हालांकि स्थानीय दुकानदार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं।

काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर के दायरे में मांस-मछली की बिक्री पर नगर निगम ने प्रतिबंध लगा दिया है। कोई दुकानदार मांस-मछली बेचते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब मंदिर से दो किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी तरह की मांस-मछली की दुकान खोले जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि स्थानीय दुकानदारों ने इस फैसले का विरोध किया है। इसके बाद नगर निगम ने काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के दो किलोमीटर एरिया में मौजूद मांस-मछली की दुकानों को नोटिस भेजे हैं।

स्थायी रूप से लागू किया गया आदेश

नोटिस में यह कहा गया है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि इन दुकानों का संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है और इनमें कोई लाइसेंस भी नहीं है। इसके अलावा, इन दुकानों में साफ-सफाई का भी ध्यान नहीं रखा गया था। नगर निगम द्वारा भेजे गए नोटिस पर कुछ दुकानदारों ने नगर निगम के नियमों का हवाला देते हुए आरोप लगाए हैं। यह निर्णय कुंभ मेला के दौरान शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह आदेश स्थायी रूप से लागू किया गया है ताकि भविष्य में इस क्षेत्र में मांस-मछली की दुकानें न खोली जा सकें।

मांस को खुले में लटकाकर बेचने पर भी बैन

वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने बताया, "यह हमारी नगर निगम की कार्यकारिणी का निर्णय था, जिसमें हमारे माननीय पार्षदों ने मिलकर वाराणसी में आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है। इस फैसले को लागू करने का कार्य जारी है। यह निर्णय लिया गया है कि मांस, मुर्गा, मछली आदि की दुकानों को काशी विश्वनाथ मंदिर के दो किलोमीटर दायरे से बाहर स्थानांतरित किया जाए। इसके लिए व्यापारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है और अब कार्यकारिणी द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को लागू किया जा रहा है। हमारा पूरा प्रयास है कि यह बदलाव कल तक पूरा हो जाए।" उन्होंने कहा, "इसके साथ ही फूड सेफ्टी के निर्देशों के अनुसार, इन दुकानों को कटा हुआ मांस खुले में प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। जानवरों के मांस या मछली को खुले में लटकाकर बेचना भी निषेध रहेगा। फूड सेफ्टी और लाइसेंसिंग के तहत जो निर्देश दिए गए हैं, उनका पालन अब सख्ती से कराया जा रहा है। पहले श्रद्धालुओं की कमी के कारण इन नियमों का पालन ढीला था, लेकिन अब इन निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है।"

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