Varanasi Holding Tax: होल्डिंग टैक्स जमा कर दें, नहीं तो देना होगा 12 प्रतिशत ब्याज, यह है अंतिम तिथि

Varanasi Municipal Corporation: शहर में हजारों भवनों का होल्डिंग टैक्स बकाया है। इसे वसूलने के लिए अब नगर निगम सख्त कदम उठा रहे हैं। निगम ने बकाएदारों को टैक्स जमा करने का एक और मौका दिया है। उक्त समय तक टैक्स जमा नहीं होने पर निगम इनसे ब्याज वसूलेगा। सभी बकाएदारों को नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं, सबसे बड़ा शैक्षणिक संस्थान ही बिजली विभाग का सबसे बड़ा बकाएदार भी है। इससे भी टैक्स वसूली के लिए निगम सख्त हुआ है।

varanasi nagar nigam

वाराणसी नगर निगम

तस्वीर साभार : Times Now Digital
मुख्य बातें
  • 91 हजार भवन मालिकों को दिया गया नोटिस
  • 31 मार्च तक जमा करना है होल्डिंग टैक्स
  • भवन मालिकों से वसूला जाना है 33.5 करोड़ रुपए

Varanasi Holding Tax Recovery: वाराणसी नगर निगम ने 91 हजार भवन मालिकों को होल्डिंग टैक्स जमा करने का नोटिस दिया है। निगम ने इन्हें कहा है हर हाल में 31 मार्च तक टैक्स जमा करें। ऐसा नहीं होने पर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ टैक्स वसूला जाएगा। निगम द्वारा इन भवन मालिकों से 33.5 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स वसूला जाना है। दूसरी ओर बड़े बकाएदारों में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) पहले नंबर पर है। निगम के मुताबिक इस शैक्षणिक संस्थान के ऊपर 48.61 करोड़ रुपए टैक्स बाकी है।

निगम क्षेत्र में निजी, सरकारी एवं व्यावसायिक 2.16 लाख भवन हैं। इनमें से 1.25 लाख भवन के मालिकों ने टैक्स जमा किया है। वहीं, 91 हजार भवन मालिक टैक्स जमा नहीं किए हैं। इस बारे में मुख्य कर निर्धारण अधिकारी पीके मिश्र का कहना है शहरी क्षेत्र के आठ बड़े बकाएदारों को ही 52.45 करोड़ रुपए टैक्स जमा करना है। ऐसा होने पर तय 76 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व जमा कराया जा सकता है।

42.50 करोड़ रुपए राजस्व वसूली

निगम अधिकारी का कहना है कि अब तक 42.50 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली हुई है। भवन टैक्स वसूली को लेकर सख्ती बरती जा रही है। यह भी बताया कि सरकारी विभागों के भवनों पर शासन से होल्डिंग टैक्स का बजट भी जाती होता है। अधिकारी ने बताया कि वाराणसी विकास प्राधिकरण (वीडीए) के ऊपर 1.64 करोड़ टैक्स बकाया है। इसी तरह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शिवपुर पर 39 लाख रुपए, राजन, राजकुमार शिवकुमार जायसवाल 68 लाख रुपए, सेंट्रल हिंदू स्कूल पर 30 लाख रुपए, यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम पर 30 लाख रुपए, शिव प्रसाद गुप्त अस्पताल पर 29 लाख रुपए, सूर्य बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुजीत अग्रवाल पर 24 लाख रुपए बकाया है। इन सभी को मिलाकर कुल 52.42 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स बकाया है।

टैक्स गड़बड़ी की यहां करें शिकायत

अक्सर भवन टैक्स के मूल्यांकन में गड़बड़ी आती है। नगर निगम ने इसके लिए जोन पर ही व्यवस्था बनाई है। जोनल अधिकारी से पीड़ित शख्स शिकायत कर सकता है। इसके बाद शिकायत की जांच की जाएगी। फिर भवन कर का सही मूल्यांकन किया जाएगा। अधिकारी का कहना है कि किसी तरह के संदेह होने पर कोई भी भवन मालिक कार्यालय आकर भी मिल सकता है। उनकी शिकायत का प्राथमिकता पर समाधान किया जाएगा।

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