Gyanvapi Case: आखिर क्या है तहखाने के अधिकार से जुड़ा विवाद? इस दिन अदालत में होगी सुनवाई

Varanasi Gyanvapi Case: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित तहखाने के अधिकार मामले पर जिला अदालत में सुनवाई की तारीख 30 सितंबर तय की गई है। साल 1993 में सरकार ने नंदी के मुख के सामने व्यास जी का मौजूद तहखाने की बैरिकेडिंग करा कर पूजा पाठ बंद करा दिया था। आपको इस पूरे विवाद के बारे में समझाते हैं।

ज्ञानवापी तहखाने के अधिकार मामले पर सुनवाई की तारीख तय।

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर को लेकर विवाद अभी जारी है, मामला अदालत में है। परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने के अधिकार को लेकर अदालत में सुनवाई होनी है। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने की चाबी यहां के जिलाधिकारी को सौंपने का आग्रह करने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई स्थगित कर दी।
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सुनवाई के लिए 30 सितंबर की तारीख तय

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मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अधिवक्‍ता का अनुरोध स्वीकार कर लिया, जिन्होंने बहस की तैयारी के लिए और समय देने का अनुरोध किया था। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को तय की है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने शुक्रवार को बताया कि ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने का अधिकार जिलाधिकारी को सौंपने सहित वहां पूजा-पाठ करने के अधिकार देने संबंधी वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन नितेश कुमार सिन्हा की अदालत में दायर किया गया था।
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