Gyanvapi Vajukhana Case: ज्ञानवापी वजूखाने का ASI सर्वे कराने की मांग पर सुनवाई, 21 अक्तूबर को आएगा आदेश

वाराणसी के ज्ञानवापी में सील वजूखाने में एएसआई सर्वे के लिए दाखिल प्रार्थना पर सुनवाई करते हुए जिला जज ने आदेश के लिए 21 अक्तूबर की तिथि तय की है।

ASI Survey of Gyanvapi Vajukhana

ज्ञानवापी वजूखाना

वाराणसी: ज्ञानवापी स्थित सील वजूखाने में एएसआई सर्वे के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र पर गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जिला जज की अदालत ने आदेश के लिए 21 अक्तूबर की तिथि तय की है।
दरअसल, मां श्रृंगार गौरी केस की वादिनी राखी सिंह ने बीते 29 अगस्त 2023 को 2 अधिवक्ताओं के जरिए ज्ञानवापी के सील वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए 64 पृष्ठ का आवेदन पत्र दायर कराया था। लिहाजा, मसाजिद कमेटी ने राखी सिंह की तरफ से दायर आवेदन पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए वजूखाने के सर्वे का विरोध किया है।

सुप्रीम कोर्ट का था ये आदेश

मुस्लिम पक्ष की मसाजिद कमेटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को वजूखाने को संरक्षित कर सील किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परे जाकर वजूखाने के एएसआई सर्वे के लिए आदेश नहीं दिया जा सकता। इस पर प्रति आपत्ति दाखिल की गई है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2022 को वजूखाने व शिवलिंग क्षेत्र को सुरक्षित करने का आदेश जिलाधिकारी को दिया था।

दोनों पक्ष की ये दलीलें
कहना है कि एएसआई के वैज्ञानिक सर्वे से ज्ञानवापी के ढांचे को नुकसान नहीं होगा। वजूखाना पूर्णतया सुरक्षित रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार यथास्थिति बनी रहेगी। वहीं, गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। अदालत ने मामले में आदेश के लिए 21 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है।
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Pushpendra kumar author

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