Covid Vaccine साइड इफेक्ट मामले में पीएम मोदी और अन्य के खिलाफ कोर्ट पहुंचा मामला, 23 को सुनवाई
Covid vaccine : कोरोना महामारी (Corona Pandemic) को लेकर बनाई गई वैक्सीन से हो रहे साइड इफेक्ट को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
वैक्सीन को लेकर घिरे पीएम
वाराणसी: कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से बचाव के लिए बनाई गई वैक्सीन (vaccine) से हो रहे साइड इफेक्ट को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/अपर सिविल जज (सीडी प्रथम) की अदालत में दाखिल इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi), सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी (Serum Institute Company), उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी (Estrogen Company) , और उसके चेयरमैन समेत 28 लोगों को विपक्षी बनाया गया है। अदालत ने इस मामले के लिए गठित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 23 मई नियत कर दी है।
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मानव अधिकार अधिनियम का मामला
बता दें कि युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष व अधिवक्ता विकास सिंह ने अपने अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत प्रार्थना पत्र दिया है। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन, सीईओ, एस्ट्रोजेन कंपनी, और उसके चेयरमैन समेत सभी 28 लोगों ने मिलीभगत करते हुए बिना किसी परीक्षण के कोविडशील्ड (Covishield) नामक दवा बनाकर उसे कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) बताकर लोगों को जबरन लगवाए और उससे लाभ अर्जित किया। साथ ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने प्रधानमंत्री को उस लाभ में हिस्सेदार बनाते हुए बतौर चंदे के रूप में लाभांस दिया।
लोगों को मौत के मुंह में धकेला
याचिका में यह भी आरोप है कि यह जानते हुए कि इस दवा का साइड इफेक्ट्स होगा, लोगों को जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया। इस मामले की जानकारी होने पर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा याचिका कोर्ट में दाखिल की गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायहित और लोक हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी 28 विपक्षीगण को बतौर अभियुक्त तलब कर उन्हे दंडित किया जाय। साथ ही यह भी मांग की गई है कि इस मामले में जितने भी लोग इस दवा के साइड इफेक्ट से पीड़ित है सभी को क्षतिपूर्ति दिलाई जाय।
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