Gyanvapi Case: मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज
Maa Shringar Gauri Case Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े एक केस मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया है।
वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है
Gyanvapi Case Update: वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी (Maa Shringar Gauri) की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है, ज्ञानवापी (Gyanvapi ) में पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। गौर हो कि राखी सिंह ने चार अन्य महिलाओं के साथ वाराणसी कोर्ट में याचिका डाली थी इसमें उन्होंने शृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति देने की मांग की थी।
श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर पिछले साल सितंबर में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की चुनौती याचिका पर सुनवाई की गई थी। पिछले साल सितंबर को जिला कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि याचिकाकर्ता महिलाओं का दावा उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे से बाहर है।
वाराणसी की अदालत में राखी सिंह समेत पांच महिलाओं का केस चल रहा है जिस पर जिला जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दायर की गई थी और सुनवाई पूरी हो जाने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला 23 दिसंबर को सुरक्षित कर लिया था।
जान लें क्या है मां श्रृंगार गौरी मंदिर मामला
मां श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2022 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। इस वाद पर वाराणसी कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसे वाराणसी कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को खारिज कर दिया था। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी।
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रवि वैश्य author
मैं 'Times Now नवभारत' Digital में Assistant Editor के रूप में सेवाएं दे रहा हूं, 'न्यूज़ की दुनि...और देखें
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