Gyanvapi Case: मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को किया खारिज

Maa Shringar Gauri Case Varanasi: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े एक केस मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के अधिकार मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई के बाद अपना आदेश सुनाया है।

वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है

Gyanvapi Case Update: वाराणसी में मां श्रृंगार गौरी (Maa Shringar Gauri) की नियमित पूजा मामले में अहम फैसला सामने आया है, ज्ञानवापी (Gyanvapi ) में पूजा की मांग को लेकर हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। गौर हो कि राखी सिंह ने चार अन्‍य महिलाओं के साथ वाराणसी कोर्ट में याचिका डाली थी इसमें उन्‍होंने शृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की अनुमति देने की मांग की थी।

श्रृंगार गौरी में नियमित पूजा के अधिकार को लेकर पिछले साल सितंबर में वाराणसी की जिला अदालत के फैसले की चुनौती याचिका पर सुनवाई की गई थी। पिछले साल सितंबर को जिला कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि याचिकाकर्ता महिलाओं का दावा उपासना स्थल कानून 1991 के दायरे से बाहर है।

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