वाराणसी को 16 नवंबर तक 'No Flying Zone' घोषित किया गया, जानिए वजह

Varanasi News: वाराणसी को देव दिपावली के दौरान नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान यहां बिना परमिशन के ड्रोन, पतंग, गुब्बारे, रिमोट से संचालित माइक्रोलाइट विमान और पैराग्लाइडर का उपयोग करना सख्त मना है। धारा 163 के तहत 12 नवंबर से 16 नवंबर तक वाराणसी नो फ्लाइंग जोन रहेगा-

वाराणसी 16 नवंबर तक ''नो-फ्लाइंग जोन' घोषित

Varanasi News: पुलिस ने बुधवार को कहा कि 15 नवंबर को शहर में देव दीपावली समारोह से पहले वाराणसी को "नो-फ्लाई" क्षेत्र घोषित किया गया है। देव दिपावली को देखते हुए पुलिस कमिश्नरे ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस (BNS) की धारा 163 के तहत पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। उन्होंने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि 12 नवंबर की रात से 16 नवंबर मध्य रात्रि तक पूरा वाराणसी शहर नो फ्लाइंग जोन रहेगा। इस दौरान कोई भी उड़ने वाली चीजें जैसे की प्लेन, पतंग, ड्रोन, गुब्बारा बिना परमिशन के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।

12-16 नवंबर तक रहेगा नो फ्लाइंग जोन

पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) शिवसिम्पी चन्नप्पा द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार धारा 163 के तहत प्रतिबंध 12 नवंबर को मध्य से लागू हुए और 16 नवंबर की आधी रात तक जारी रहेंगे। जारी किए गए इस निर्देश में त्योहार के लिए लाखों भक्तों, स्थानीय निवासियों और अलग-अलग वीआईपी की अनुमानित आमद की वजह से मजबूत सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान दिया गया है।

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