Varanasi:वाराणसी में पालतू डॉग ने किसी को काटा तो मालिक पर लगेगा लाखों का जुर्माना, केस होगा दर्ज

Varanasi Municipal Corporation: हाल के दिनों में पालतू डॉग्स को लेकर कई शहरों में निगम ने सख्त नियम लागू किए हैं। डॉग्स के बढ़ते हमलों को देखते हुए नगर निगम ने मालिकों पर जुर्माने का प्रावधान किया है। वाराणसी नगर निगम ने यह नियम लागू कर दिया है। अब अगर पालतू डॉग ने किसी को काटा तो उसके मालिक पर जुर्माना लगने के साथ ही केस भी दर्ज होगा।

वाराणसी नगर निगम कार्यालय

मुख्य बातें
  • नगर निगम की 1959 एक्ट की धारा 550 के तहत कार्रवाई का प्रावधान
  • डॉग ने काटा तो उसका पंजीकरण भी रद्द किया जाएगा
  • निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी तय करेंगे जुर्माना राशि

Varanasi News: डॉग्स पालने के शौकीन लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर है। जिन लोगों ने डॉग पाल रखा है, वो भी सतर्क रहें। आपका पालतू डॉग किसी को काटेगा तो आपके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इसके साथ जुर्माने की बड़ी राशि भी चुकानी पड़ेगी। दरअसल, वाराणसी नगर निगम की 1959 एक्ट की धारा 550 के अनुसार निगम में रजिस्टर्ड कोई भी डॉग किसी इंसान को काटता है तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

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इसके साथ नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी अपने विवेक के मुताबिक डॉग के मालिक पर जुर्माना लगाएंगे। जुर्माने की रकम एक रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है। बता दें हाल में ग्रेटर नोएडा में डॉग ने एक बच्चे को काट लिया था, जिस पर उसके मालिक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था।

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अब तक किसी पर नहीं लगा है जुर्माना

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