पब्लिक प्लेस पर गुटखा-पान थूकने वालों सुधर जाओं, वरना देना पड़ेगा भारी जुर्माना, पश्चिम बंगाल सरकार ला रही सख्त कानून
पश्चिम बंगाल में गुटखा, पान, तंबाकू खाकर सावर्जनिक जगहों पर थूकने वालों के खिलाफ बंगाल सरकार सख्ती से कानून ला रही है। जिसके तहत भारी जुर्माना वसूल किया जाएगा। अभी तक जुर्माने की सही राशि तय नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार इस पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी
पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा-पान खाकर थूकने वाले लोग अपनी आदत सुधार ले, वरना ये बुरी आदत उनकी जेब पर भारी पड़ने वाली है। दरअसल बजट विधानसभा सत्र में इसको लेकर एक नया कानून लाया जाएगा। जिसमें पब्लिक प्लेस में गुटखा और पान खाकर थूकने वाले लोगों के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान रहेगा। 10 फरवरी 2025 को राज्य विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। जिसका उद्घाटन राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस करेंगे। 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल का बजट पेश होगा।
अभी जुर्माने की राशि तय नहीं
राज्य सचिवालय नबन्ना में मंगलवार को पश्चिम बंगाल कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि अभी तक जुर्माने की सही राशि तय नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह के अपराध के लिए हर बार 1000 रुपये का एक समान जुर्माना तय किया जा सकता है। यह फैसला पश्चिम बंगाल की स्वच्छता के लिए बड़ा कदम है। इससे कोलकाता की खूबसूरती को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
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गुटखा-पान थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति से सीएम भी परेशान
पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने बताया कि सार्वजनिक जगहों पर गुटखा-पान थूकने की बढ़ती प्रवृत्ति से मुख्यमंत्री भी खुद परेशान हैं। नए रंग से पुते दीवारों और फुटपाथों पर थूक के निशान देखकर सीएम खासतौर पर नाराज थीं। प्रदेश के सौंदर्यीकरण के लिए किए गए राज्य सरकार के प्रयासों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस कारण बंगाल सरकार ने ऐसे अपराधों के लिए भारी जुर्माने के प्रावधान वाला कानून लाने का फैसला किया गया है।
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पब्लिक प्लेस पर थूकने पर पहले से 200 का जुर्माना
गौरतलब है कि पहले से ही इस राज्य में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थानों पर थूकना निवारण अधिनियम 2003 लागू है। इसके तहत पब्लिक प्लेस पर थूकने पर अधिकतम 200 रुपये का जुर्माना लगता है। लेकिन इसके व्यवहारिक रूप से लागू होने और जुर्माना राशि कम होने की वजह से आदतन अपराधियों पर इस कानून के डर के बारे में सवाल खड़े होते रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि इसी वजह से नए विधेयक में जुर्माने की राशि को कम से कम 5 गुना ज्यादा बढ़ाने का प्रस्ताव है।
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