यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, OTS का बड़ा लाभ पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने उठाए ये कदम
UP Electricity Bill Scheme: ऊर्जा मंत्री ने कहा कि 30 नवंबर तक बकाए का पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में 90% की छूट, तीन किस्तों में भुगतान पर 80% की छूट और छह किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट मिलेगी।
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। (सांकेतिक फोटो)
UP Electricity Bill Scheme: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए योगी सरकार एक स्कीम लाने जा रही है। इसके संबंध में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, प्रदेश के बिजली उपभोक्ता दोबारा एकमुश्त समाधान योजना(OTS) का लाभ ले सकेंगे। ये स्कीम 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक तीन खंडों में लागू की जाएगी। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए भी कुछ निर्णय लिए गए हैं। योजना का पहला चरण 8 से 30 नवंबर, दूसरा चरण एक दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर और तीसरा चरण 16 से 31 दिसंबर तक चलायश जाएगा। इससे ओटीएस के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले ग्राहकों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। कहा गया है कि, घरेलू, वाणिज्यिक, निजी संस्थान, निजी नलकूप और औद्योगिक कैटेगरी वाले ग्राहकों को सरचार्ज राशि पर 100 फीसदी की छूट भी दी जाएगी और उन्हें बकाया राशियों पर किस्तों में भुगतान का विकल्प दिया जाएगा।
पहले चरण में किसे लाभ
शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पहले चरण यानी 8 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक में रजिस्ट्रेशन कराने वाले उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। एक किलोवॉट तक भार वाले उपभोक्ता को पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज राशि में 100% की छूट मिलेगी। इसके बाद तीसरे चरण में उन्हें 80 फीसदी की छूट मिलेगी। पहले दूसरे चरण में अगर 12 किस्तों में भुगतान होगा तो सरचार्ज में 90 प्रतिशत और तृतीय चरण में 70% की छूट मिलेगी।
इस आधार पर मिलेगी छूट
- 30 नवंबर तक बकाए का पूर्ण भुगतान पर सरचार्ज में 90% की छूट
- तीन किस्तों में भुगतान पर 80% की छूट
- छह किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट
- एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80% की छूट
- तीन किस्तों में भुगतान पर 70% की छूट
- छह किस्तों में भुगतान पर 60% की छूट
- 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70% की छूट
- तीन किस्तों में भुगतान पर 60% की छूट
- छह किस्तों में भुगतान पर 50% की छूट
ये भी हैं शर्तें
कहा गया है कि, तीन किलोवॉट भार तक के कॉमर्शियल कन्ज्यूमर्स 30 नवंबर तक अगर अपने बकाए का पूर्ण भुगतान करते हैं तो उन्हें 80% छूट मिलेगी। अगर वे तीन किस्तों में भुगतान करते हैं तो 70% की छूट मिलेगी। इसके बाद के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10% कम की छूट मिलेगी। वहीं, तीन किलोवॉट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले ग्राहक 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान करते हैं तो उन्हें 60% छूट दी जाएगी और तीन किस्तों में भुगतान करते हैं तो 50% छूट दी जाएगी।
बिल संशोधन का भी विकल्प
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि, अगर उपभोक्ता को अपने बिजली का बिल संशोधित कराना है तो वे योजना की अवधि में ही इस काम को करा सकते हैं। उन्हें स्थानीय अधिशासी अभियंता और एसडीओ कार्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों में सीएससी केंद्रों पर जाना होगा या फिर वे खुद विभाग की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कराने के बाद बिल संशोधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
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