गोरखपुर में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज बनाकर ठगने वाले की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 गिरफ्तार

गोरखपुर के राज नर्सिंग होम एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक अभिषेक यादव के 100 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। जालसाजी कर छात्रों से अधिक फीस वसूलने और फर्जी मान्यता पर एडमिशन लेने के मामले में में पुलिस ने केस दर्ज किया था।

Gangster Act

फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक समेत 5 गिरफ्तार (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मुख्य बातें
  • सीएम के शहर गोरखपुर में अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई।
  • तकरीबन 100 करोड़ आंचल संपत्ति कुर्क की गई।
  • गैंग सरगना अभिषेक यादव समेत पांच लोग गिरफ्तार।

गोरखपुर: गलत तरीके से कमाए हुए पैसों से खड़ी की गई संपत्ति को नेस्तनाबूद करने के लिए और अपराधियों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तत्पर है। इसी क्रम में आज गोरखपुर के राज नर्सिंग होम एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक अभिषेक यादव के 100 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज पर जालसाजी कर छात्रों से अधिक फीस वसूलने और फर्जी मान्यता पर प्रवेश लेने के मामले में में पिपराइच पुलिस ने केस दर्ज किया था। तहसीलदार सदर की तहरीर पर पिपराइच थाने में जालसाजी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, छल करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

अभिषेक यादव पर आरोप है कि उसने फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोलकर सैकड़ों छात्रों के भविष्य खिलवाड़ किया। इस मामले में पैरामेडिकल कॉलेज के छात्रों ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वर्ष 2018-19 एएनएम, जीएनएम वर्ष 2019-20 में एएनएम, जीएनएम और सत्र 2020-21 व 2021-22 में प्रवेश के लिए डोनेशन एवं निर्धारित से अधिक फीस ले ली गई है। इसके बाद न परीक्षा कराई गई और न ही डिग्री दी गई। प्रथम सत्र के छात्रों को यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी बताकर रजिस्ट्रेशन कराया गया और बाद में स्टेट मेडिकल फैकल्टी बताया जा रहा है। बाद में पता चला की संस्था की मान्यता नहीं है। जाली दस्तावेज के आधार पर मान्यता ली गई है। सीएमओ की जांच में भी इसकी पुष्टि हुई थी। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है।

सारा मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक डॉ अभिषेक यादव पर आठ जनवरी 2022 को कोतवाली थाने में केस दर्ज किया गया था। शासन के संयुक्त सचिव अनिल सिंह की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने भी केस दर्ज किया था। आरोप है कि मान्यता बहाल किए जाने के संबंध में शासन का फर्जी पत्र दिखाकर आरोपी ने उसी आधार पर छात्रों का प्रवेश लिया है।

अभिषेक यादव समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कर उन्हें जेल भेज दिया गया और इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आज जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभिषेक यादव के राज नर्सिंग होम मकान व अन्य संपत्तियों को कुर्क कर दिया। इन संपत्तियों की बाजारी मूल तकरीबन 100 करोड़ बताई जा रही है मुख्यमंत्री के शहर गोरखपुर में किसी गैंगस्टर के ऊपर हुई कार्रवाई में यह सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक की मानी जा रही है।

एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज चलाने वाले राज्य नर्सिंग होम एंड पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक अभिषेक यादव की 100 करोड़ की संपत्ति को आज जिला प्रशासन की मौजूदगी में सील करते हुए कुर्क कर दिया गया। इस संपत्ति पर सरकारी ताला लगाया जा चुका है।

(गोरखपुर से संवाददाता रशाद लारी की रिपोर्ट)

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