रामपुर में पटरी पर खंबा रखने के मामले में 2 गिरफ्तार, बाल-बाल बची थी नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस
रामपुर में पटरी पर जो खंबा पाया गया था, उस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए दावा किया कि ये दोनों खंबे को चुराना चाहते थे, जिसके बाद ट्रेन का हॉर्न सुनकर उसे वहीं छोड़ दिया था।
रामपुर में पटरी रखने के मामले में दो गिरफ्तार
- पटरी पर खंबा रखने के मामले में 2 गिफ्तार
- खंबे की चोरी करना चाहते थे आरोपी
- ट्रेन का हॉर्न सुनकर भाग गए थे आरोपी
उत्तर प्रदेश के रामपुर में पटरी पर खंभा रखने के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस घटना में नैनी जन शताब्दी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल-बाल बच गई थी।
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पुलिस ने क्या कहा
मुरादाबाद के रेलवे पुलिस उपाधीक्षक अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि पिछली 18 सितंबर को बिलासपुर और रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशनों के बीच पटरी पर छह मीटर लंबा लोहे का खंभा पड़ा होने के मामले में आज सनी उर्फ सानिया उर्फ संदीप चौहान और बिजेंद्र उर्फ टिंकू को गिरफ्तार किया गया। दोनों रामपुर जिले के बिलासपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं। उन्होंने बताया कि सनी को उत्तराखंड के रुद्रपुर जिले से जबकि बिजेंद्र को बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया।
खंबा चुराने की कर रहे थे कोशिश
अधिकारी के मुताबिक, पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों अक्सर वहां शराब पीने जाते थे तथा उस दिन उन्होंने रेल की पटरी के पास शराब पी और वहां एक खंबा पड़ा था जिसे वे चुराना चाहते थे। वर्मा ने बताया कि जमीन ऊबड़-खाबड़ थी और सनी तथा बिजेंद्र इतने नशे में थे कि जब वे खंभा ले जा रहे थे, उसी समय उन्हें ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया, जिसके बाद वे खंभे को वहीं छोड़कर भाग गए। गिरफ्तार आरोपियों के इरादों या किसी संगठन से जुड़े होने के बारे में पूछे जाने पर वर्मा ने कहा, "उनका किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है और न ही वे किसी मॉड्यूल से जुड़े हैं।"
18 सितंबर की है घटना
पिछली 18 सितंबर की रात लगभग 10 बजकर 18 मिनट पर रामपुर में बिलासपुर और रुद्रपुर सिटी रेलवे स्टेशन के बीच पटरी पर छह मीटर लंबा लोहे का खंभा मिला था। चालक ने आपातकालीन ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक ली थी जिससे एक बड़ा हादसा टल गया था। रुद्रपुर सिटी सेक्शन रेलवे इंजीनियर राजेंद्र कुमार की शिकायत पर रामपुर के राजकीय रेलवे पुलिस थाने में रेलवे अधिनियम 1989 की धाराओं के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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