इंदौर में अधिकारी को बल्ले से पीटने के मामले में कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय बरी
तत्कालीन भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय और 10 अन्य लोगों के खिलाफ 26 जून 2019 को नगर निगम के भवन निरीक्षक बायस को क्रिकेट के बल्ले से पीटने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जिसमें आकाश गिरफ्तार भी हुए थे।

अकाश विजयवर्गीय बरी
- इंदौर बल्ले से मारपीट मामले में बीजेपी नेता बरी
- कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश बरी
- अधिकारी को बैट से मारे का था आरोप
इंदौर नगर निगम के एक भवन निरीक्षक की वर्ष 2019 में क्रिकेट के बल्ले से कथित तौर पर पिटाई के मामले में अभियोजन पक्ष को सोमवार को तगड़ा झटका लगा, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय समेत 10 लोगों को विशेष न्यायालय ने आरोपों से बरी कर दिया। विधायकों और सांसदों से जुड़े मुकदमे सुनने वाली अदालत के पीठासीन अधिकारी (न्यायाधीश) देव कुमार ने विजयवर्गीय और नौ अन्य लोगों को आरोपों से मुक्त किया। आकाश विजयवर्गीय, राज्य के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं।
ये भी पढ़ें- क्या सच में अरुणाचल प्रदेश में घुस आया है चीन? बोले किरेन रिजिजू- निशान बनाने का मतलब अतिक्रमण नहीं होता
क्या बोला बचाव पक्ष
बचाव पक्ष के वकील उदयप्रताप सिंह कुशवाह ने संवाददाताओं से कहा- "अभियोजन पक्ष इस मामले में अदालत में आरोप साबित नहीं कर सका। इस कारण अदालत ने विजयवर्गीय और नौ अन्य लोगों को बरी कर दिया, जबकि मामले के एक अन्य आरोपी की हत्या हो चुकी है।"
पीड़ित अधिकारी की गवाही से पलटा खेल
उन्होंने कहा कि इस घटना के कथित वीडियो की प्रामाणिकता विशेष न्यायालय में साबित नहीं हो सकी और नगर निगम के शिकायतकर्ता अधिकारी धीरेंद्र सिंह बायस और अभियोजन के 20 अन्य गवाहों ने अभियोजन पक्ष की कहानी का अदालत में स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया। बायस ने अदालत में जिरह के दौरान अपने बयान में कहा कि कथित घटना के दौरान उन्हें दाहिने पैर में घुटने के नीचे चोट आई थी। उन्होंने जिरह के दौरान इस बात को सही बताया कि जिस समय उन्हें यह चोट आई थी, वह तब मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे और उनका पूरा ध्यान इस उपकरण पर होने के कारण वह देख नहीं सके थे कि किस व्यक्ति के कारण उन्हें यह चोट लगी।
2019 की है घटना
अधिकारियों ने बताया कि तत्कालीन भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय और 10 अन्य लोगों के खिलाफ 26 जून 2019 को नगर निगम के भवन निरीक्षक बायस को क्रिकेट के बल्ले से पीटने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (लोक सेवक को भयभीत कर उसे उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिये उस पर हमला), 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट), 506 (धमकाना), 147 (बलवा) और 148 (घातक हथियारों से लैस होकर बलवा) के तहत दर्ज की गई थी।
क्या था मामला
कथित घटना के वक्त आकाश विजयवर्गीय शहर के गंजी कम्पाउंड क्षेत्र के एक जर्जर मकान को ढहाने की मुहिम का विरोध कर रहे थे। राज्य में कमलनाथ की अगुवाई वाली पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई इस घटना का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया था और इसके बाद तत्कालीन भाजपा विधायक को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी।
भाषा की रिपोर्ट
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | क्राइम (crime News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा की रिमांड बुधवार को होगी खत्म, डायरी में क्या-क्या लिखा मिला? हुए कई खुलासे

सोना तस्करी मामले में कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को मिली डिफॉल्ट जमानत, अदालत ने लगाईं कई शर्तें

पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा की पूरी कुंडली, पुराना है पाकिस्तान से रिश्ता; कभी बहावलपुर से पंजाब आया था परिवार

गाजियाबाद किशोरी से गैंगरेप, रिश्ते में मुख्य आरोपी की बुआ लगती है पीड़ित

दोस्तों ने किया ऐसा खतरनाक मजाक, निजी अंग में पाइप डालकर पानी चला दिया, व्यक्ति की मौत
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited