आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, नहीं मिली बेल; बेटे अब्दुल्ला की अर्जी भी खारिज

नगर पालिका की एक सफाई मशीन चोरी हुई थी, जिसे जौहर यूनिवर्सिटी के कैंपस से बरामद किया गया था। बाकर अली खान नाम के शख्स ने इस संबंध में आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

आजम खान को नहीं मिली बेल

मुख्य बातें
  • आजम खान को नहीं मिली बेल
  • बेटे अब्दुल्ला को भी जमानत नहीं
  • सफाई मशीन की चोरी का है आरोप

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खान को बेल नहीं मिली है। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका भी खारिज हो गई है। दोनों ने एक चोरी के मामले में बेल की याचिका दायर की थी, जो अब खारिज हो गई है।

पहले रख लिया था फैसला सुरक्षित

सफाई मशीन चोरी के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया। हाई कोर्ट ने दो सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद मामले में फैसले को सुरक्षित रख लिया था।

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