Bareilly Crime News: अदालत ने झूठे बलात्कार मामले में महिला को सुनाई 4 साल की सजा, लगाया 5.9 लाख रुपये का जुर्माना

Bareilly Crime News: बरेली में अतिरिक्त जिला अदालत ने कारावास और बलात्कार के मामले में अपना बयान बदलने और मुकरने के लिए एक महिला पर आईपीसी की धारा 195 के तहत मामला दर्ज किया।शनिवार शाम एडीजे ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उन्हें 1653 दिन की जेल और 5.9 लाख रुपये नकद जुर्माने की सजा सुनाई।

Bareilly Crime

झूठे बलात्कार के मामले में पुरुष को सजा देने के बाद महिला को 1653 दिन की हुई

Bareilly Crime News: बरेली की अतिरिक्त जिला अदालत ने कारावास और बलात्कार के मामले में अपना बयान बदलने और मुकरने के लिए एक महिला पर आईपीसी की धारा 195 (दोषी ठहराने के इरादे से झूठे या मनगढ़ंत सबूत देना) के तहत मामला दर्ज किया। शनिवार शाम एडीजे ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने उन्हें 1653 दिन की जेल और 5.9 लाख रुपये नकद जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि आरोपी के झूठे बयान के कारण, एक निर्दोष व्यक्ति ने 1653 दिन (4 साल, 6 महीने और 8 दिन) जेल में बिताए। सरकार और न्यायपालिका महिलाओं से संबंधित शिकायतों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है जो महिलाएं कानून का अनुचित लाभ उठाने का इरादा रखती हैं, उन्हें पुरुषों के अधिकारों पर प्रभाव डालने का मौका दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें: पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स रेप नहीं, उसकी सहमति महत्वहीन: कोर्ट

2019 में, अजय कुमार उर्फ राघव पर कथित तौर पर अपने सहकर्मी की बहन के अपहरण और बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। लड़की, जो उस समय 15 साल की थी, ने पुलिस के साथ-साथ अदालत को भी बताया था कि अजय ने उसका अपहरण कर लिया था और उसके साथ बलात्कार किया था। मामले के बारे में जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला सरकारी वकील सुनील पांडे ने बताया कि लड़की की मां की शिकायत पर अजय पर गलत तरीके से कैद करना, बलात्कार और पोक्सो कोर्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। लड़की ने शुरू में अदालत को बताया था कि अजय ने उसे दिल्ली में नशीला पदार्थ खिलाकर बंधक बनाया और उसके साथ बलात्कार किया। चार साल बाद उसने अपना बयान बदला और अदालत से कहा कि अजय निर्दोष है। सत्र अदालत ने उस पर आईपीसी की धारा 195 के तहत मामला दर्ज किया। अदालत ने यह भी कहा था कि पीड़िता ने पैसे के लिए आरोपी के पक्ष में बयान बदल दिया था। सरकारी वकील सुनील पांडे ने आगे कहा कि 8 फरवरी को, उसने अदालत को बताया कि उसने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि उसकी मां उस पर दबाव डाल रही थी, जो अपनी बड़ी बहन के करीब होने के कारण अजय को पसंद नहीं करती थी। उसके पति ने अदालत को बताया कि उसने मामले में समझौता करने के लिए कहा था क्योंकि वह मामले की सुनवाई से तंग आ गया था और उसने अपना बयान बदल दिया।

महिला को 1653 दिन की हुई जेल

न्यायाधीश ने कहा कि अजय के खिलाफ आरोप गंभीर थे और झूठे आरोपों के कारण उन्हें आजीवन कारावास हो सकता था। अजय को बलात्कार जैसे अपराध के लिए जेल में रहने का कलंक भी झेलना पड़ा। हमने अदालत से एक मिसाल कायम करने के लिए कहा था। जो महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का दुरुपयोग करती हैं, वे इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के तरीके के रूप में नहीं करती हैं। अदालत ने इस अपराध के लिए महिला को 1653 दिन की जेल और 5.9 लाख रुपये नकद जुर्माने की सजा सुनाई।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | क्राइम (crime News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

Shashank Shekhar Mishra author

शशांक शेखर मिश्रा टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल (www.timesnowhindi.com/ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रहे हैं। इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव ह...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited