Bibhav Kumar Bail: 10 प्वाइंट में जानिए कैसे फंसते जा रहे हैं बिभव कुमार, जमानत खारिज कर कोर्ट ने कर दी बड़ी टिप्पणी

Bibhav Kumar Bail: दिल्ली पुलिस ने 18 मई को स्वाति मालीवाल पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में बिभव कुमार को गिरफ़्तार किया था। 14 जून को उनकी न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा।

बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज

Bibhav Kumar Bail: स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हो गई है। बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, उसमें बिभव कुमार फंसते दिख रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इस घटना से आम जनता के मन में अपने नेता से मिलने को लेकर डर और घबराहट पैदा होती है। यह एक गंभीर मामला है।

10 प्वाइंट में जानिए कोर्ट ने क्या -क्या कहा

  1. पीड़िता एक महिला है और आम आदमी पार्टी से मौजूदा सांसद है। वह अपने ही राजनीतिक दल के मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मिलने गई थी।
  2. स्वाति मालीवाल द्वारा लगाये आरोपों पर विचार करते हुए विभव कुमार द्वारा मुख्यमंत्री के आवास के ड्राइंग रूम में बेरहमी से पिटाई की गई।
  3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विभव कुमार मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं और उन्होंने न केवल उसी पार्टी के सांसद बल्कि एक महिला के साथ भी दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है।
  4. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता को लगी चोटें स्पष्ट हैं।
  5. विभव कुमार के खिलाफ लगे आरोपो के तहत आईपीसी की धारा 308/341/354/354-बी/506/509/201 लगाई गई है जो गंभीर प्रकृति हैं।
  6. विभव कुमार पर मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके ही राजनीतिक दल की एक महिला सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है, जहां न केवल उनके राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्य मुख्यमंत्री से मिल सकते थे।
  7. 'बल्कि आम जनता भी अपनी शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल सकती है।
  8. इस घटना से आम जनता के मन में अपने नेता से मिलने को लेकर डर और घबराहट पैदा होती है। यह एक गम्भीर मामला है।
  9. लगातार मिल रही धमकियों के कारण पीड़िता के मन में अपनी सुरक्षा के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी हुई है।
  10. इस बात की भी पूरी आशंका है कि अगर विभव कुमार को जमानत दी गई , तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकता है।
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