नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए क्या है तैयारी? बिहार पुलिस ने बनाया ये खास प्लान

Bihar News: तीन नए आपराधिक कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने में अब सिर्फ चंद घंटे का समय बचा है। इस कड़ी में बिहार पुलिस एक जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको पूरा प्लान बताते हैं।

नए आपराधिक कानून के लिए बिहार पुलिस तैयार।

Bihar Police Plan for New Criminal Laws: पहली जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून (Criminal Law) लागू हो रहे हैं, जिसके लिए देशभर के अलग-अलग राज्यों ने उसे धरातर पर उतारने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में बिहार पुलिस और राज्य सरकार की अन्य संबंधित शाखाओं ने एक जुलाई को पूरे देश में प्रभावी होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इसके लिए बिहार पुलिस का प्लान क्या है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं।

किन कानूनों की जगह लेंगे तीन नए क्रिमिलन एक्ट?

तीन नए कानून- भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक जुलाई से लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने पिछले साल अगस्त में संसद में भारतीय न्याय संहिता विधेयक, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पेश किए थे, जो मौजूदा भारतीय अपराध संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

बिहार पुलिस ने इसके लिए की ये खास तैयारी

नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने के लिए एक जुलाई को राज्य भर के प्रत्येक थाने में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संबंधित थानाध्यक्ष स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित कर उन्हें नए आपराधिक कानूनों की प्रमुख विशेषताओं की जानकारी देंगे। इस दौरान थाने में आमंत्रित नागरिकों को महिला पुलिस अधिकारी विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित प्रमुख प्रावधानों से अवगत कराएंगी।

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