आरजी कर रेप मामले में संजय रॉय को फांसी दिलवाने हाईकोर्ट पहुंची CBI, महिला डॉक्टर बलात्कार केस में मिली है उम्रकैद की सजा
पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में संजय रॉय को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
आरजी कर रेप केस में आरोपी संजय रॉय को हुई है उम्रकैद की सजा
पश्चिम बंगाल के आरजी कर रेप केस में दोषी संजय रॉय को फांसी दिलवाने के लिए सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई है। इससे पहले संजय रॉय को महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने सीबीआई की फांसी वाली मांग को खारिज कर दिया था। जिसके बाद ममता सरकार ने भी नाखुशी जताते हुए हाईकोर्ट जाने की बात कही थी।
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कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई
सीबीआई ने आर जी कर अस्पताल बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की। न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि वह 27 जनवरी को सीबीआई की अपील पर सुनवाई करेगी और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार की उस प्रार्थना पर भी सुनवाई करेगी जिसमें इसी तरह की याचिका के साथ उसकी अपील को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।
सीबीआई की दलील
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अधीनस्थ अदालत द्वारा रॉय को सुनायी गयी आजीवन कारावास की सजा की अपर्याप्तता का दावा करते हुए अपनी अपील पर न्यायमूर्ति बसाक और न्यायमूर्ति शब्बर रशीदी की इस खंडपीठ से सुनवाई का अनुरोध किया है। सीबीआई का प्रतिनिधित्व करते हुए उप सॉलीसीटर जनरल राजदीप मजूमदार ने कहा कि मामले की जांच कर चुकी इस केंद्रीय एजेंसी को सजा की अपर्याप्तता के आधार पर अधीनस्थ अदालत के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार है।
राज्य सरकार भी कर चुकी है अपील
सियालदह की एक अधीनस्थ अदालत ने नौ अगस्त, 2024 को आर जी कर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या के देने के जुर्म में राय को 20 जनवरी को जीवन की आखिरी सांस तक के लिए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करने/न करने पर निर्णय लेने से पहले वह सीबीआई, मृत चिकित्सक के परिवार वालों एवं दोषी का पक्ष सुनेगा। सीबीआई ने इस मामले में अपील करने के राज्य के अधिकार का विरोध करते हुए यह दावा किया था कि चूंकि वह (सीबीआई) अभियोजन एजेंसी है, इसलिए सजा की अपर्याप्तता के आधार पर उसे ही अपील करने का अधिकार है। रॉय के वास्ते मौत की सजा का अनुरोध करते हुए राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने उच्च न्यायालय से कहा है कि अभियुक्त को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा अपर्याप्त है।
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