Delhi: 54 साल का चपरासी निकला हैवान, नशा देकर MCD स्कूल की 5 साल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म
Delhi Crime : पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की यह घटना 14 मार्च की है। दुष्कर्म के बाद नाबालिग छात्र ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। वह फाइनल परीक्षा में भी शामिल नहीं हुई। एमसीडी का कहना है कि उसने स्कूल के प्रिंसिपल एवं तुरंत कार्रवाई न करने को लेकर क्लास टीचर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया।
गाजियाबाद में रहता है चपरासी
चपरासी की पहचान अजय के रूप में हुई है। वह मूल रूप से यूपी के जौनपुर का है जो कि गाजियाबाद में रहता है। पुलिस उसके अन्य साथियों को पकड़ने में जुटी है। वह एमसीडी के इस स्कूल में बीते 10 सालों से चपरासी के रूप में काम करता है। इस जघन्य घटना पर दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है।
14 मार्च की है यह जघन्य घटना
पुलिस के मुताबिक गैंगरेप की यह घटना 14 मार्च की है। दुष्कर्म के बाद नाबालिग छात्र ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। वह फाइनल परीक्षा में भी शामिल नहीं हुई। एमसीडी का कहना है कि उसने स्कूल के प्रिंसिपल एवं तुरंत कदम न उठाने पर क्लास टीचर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
परीक्षा में शामिल नहीं हुई छात्रा
छात्रा के परीक्षा में शामिल नहीं होने पर स्कूल ने जब परिवार से संपर्क किया तो यह मामला सामने आया। लड़की के भाई ने स्कूल के टीचर को घटना के बारे में बताया। शिकायत के मुताबिक आरोपी छात्रा को अज्ञात स्थान पर ले गए और उसे नशीला पदार्थ देकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया।
आरोपियों पर पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज
पुलिस ने बताया कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण), 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | क्राइम (crime News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited