अदालत ने मारपीट मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली को जेल की सजा से बख्शा, पीड़ित को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

आदित्य पंचोली पार्किंग हमले मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद भी बच गए हैं। कोर्ट ने उनकी सजा को बख्श दिया है।

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बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचोली (फाइल फोटो)

मुंबई की एक सत्र अदालत ने 2005 के पार्किंग हमले के मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की सजा को बरकरार रखा है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई गई एक साल की जेल की सजा को संशोधित किया है और अच्छे व्यवहार के बांड पर उनकी रिहाई का आदेश दिया है।

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देना होगा मुआवजा

हालांकि, सत्र अदालत ने 59 वर्षीय अभिनेता को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत रिहाई का लाभ उठाने के लिए हमले के मामले के पीड़ित प्रतीक पशीने को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने ठहराया था दोषी

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी) ने नवंबर 2016 में अभिनेता को आईपीसी की धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया था और 2005 में पार्किंग विवाद पर पशीन पर हमला करने के लिए एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई थी।

क्या है मामला

घटना करीब दो दशक पहले की है, अगस्त 2005 में पंचोली ने अपने पड़ोसी से पार्किंग के मुद्दे पर झगड़ा किया था। जब वह शाम को लौटा, तो उसने देखा कि उसके आवंटित स्थान पर एक कार खड़ी थी। फिर उसने अपनी कार दूसरी कार के पीछे खड़ी कर दी। प्रतीक पशीने ने कहा कि उसके चौकीदार ने उसे रात 8 बजे बुलाया और उसे अपनी कार हटाने के लिए कहा। उसके सहमत होने से पहले दोनों के बीच इंटरकॉम पर बहस हुई। प्रतीक पशीने ने कहा कि जब वह कार निकालने के इरादे से नीचे आया, तो पंचोली आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। उन्होंने कहा कि जब उनके पिता ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो पंचोली ने उन पर भी हमला किया। अगले दिन, प्रतीक पशीने ने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पंचोली पर भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 501 (2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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शिशुपाल कुमार author

पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में एक अपनी समझ विकसित की है। जिसमें कई सीनियर सं...और देखें

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