गोहत्या के आरोपियों के खिलाफ लगा रासुका, जानें इस अपराध के लिए कितनी सजा का है प्रावधान

Madhya Pradesh: गोहत्या मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश के मुरैना में रासुका लगाया गया है। बीते शुक्रवार को पुलिस ने दो महिलाओं, एक नाबालिग समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कार्रवाई तेज की गई। आपको बताते हैं कि इस अपराध के लिए मध्य प्रदेश में क्या प्रावधान है।

मध्य प्रदेश के मुरैना का मामले में कार्रवाई।

Crime News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव से गोमांस बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों के खिलाफ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि गोहत्या की एक शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात जिले के नूराबाद गांव की बंगाली कॉलोनी स्थित एक मकान से गोमांस और गाय की खाल जब्त की थी।

हड्डियां और गोमांस से भरी दो बोरियां भी जब्त

अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आदर्श शुक्ला ने बताया कि एक ग्रामीण अनिपाल गुर्जर ने शिकायत दी थी कि उसने कुछ लोगों को गाय का वध करते देखा और जब उसने विरोध किया तो शुक्रवार शाम को उन लोगों ने उस पर हमला किया। उन्होंने बताया कि हमलावरों से बचकर भागे गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने आरोपी के घर से गाय की खाल के अलावा हड्डियां और गोमांस से भरी दो बोरियां भी जब्त कीं।

आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज

अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो की पहचान असगर और रेतुआ के रूप में हुई है और शनिवार को रासुका के तहत एक मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया।

End Of Feed