गोहत्या के आरोपियों के खिलाफ लगा रासुका, जानें इस अपराध के लिए कितनी सजा का है प्रावधान
Madhya Pradesh: गोहत्या मामले में दो आरोपियों के खिलाफ मध्यप्रदेश के मुरैना में रासुका लगाया गया है। बीते शुक्रवार को पुलिस ने दो महिलाओं, एक नाबालिग समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कार्रवाई तेज की गई। आपको बताते हैं कि इस अपराध के लिए मध्य प्रदेश में क्या प्रावधान है।
मध्य प्रदेश के मुरैना का मामले में कार्रवाई।
Crime News: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव से गोमांस बरामद होने के बाद गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों के खिलाफ कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगाया गया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि गोहत्या की एक शिकायत के बाद पुलिस ने शुक्रवार रात जिले के नूराबाद गांव की बंगाली कॉलोनी स्थित एक मकान से गोमांस और गाय की खाल जब्त की थी।
हड्डियां और गोमांस से भरी दो बोरियां भी जब्त
अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) आदर्श शुक्ला ने बताया कि एक ग्रामीण अनिपाल गुर्जर ने शिकायत दी थी कि उसने कुछ लोगों को गाय का वध करते देखा और जब उसने विरोध किया तो शुक्रवार शाम को उन लोगों ने उस पर हमला किया। उन्होंने बताया कि हमलावरों से बचकर भागे गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी। उन्होंने बताया कि बाद में पुलिस ने आरोपी के घर से गाय की खाल के अलावा हड्डियां और गोमांस से भरी दो बोरियां भी जब्त कीं।
आरोपियों के खिलाफ रासुका के तहत मामला दर्ज
अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को दो महिलाओं समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि एक नाबालिग को भी पकड़ा गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद ठाकुर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से दो की पहचान असगर और रेतुआ के रूप में हुई है और शनिवार को रासुका के तहत एक मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया।
दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन
घटना के बाद शनिवार को कई दक्षिणपंथी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़कें जाम की। शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने मध्यप्रदेश गोवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम की धाराओं के अलावा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंगा, मारपीट करने और धमकी देने के आरोप में नौ लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है।
गोहत्या के अपराध के लिए कितनी सजा का है प्रावधान?
राज्य में गोहत्या के अपराध के लिए सात वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। अधिकारी ने बताया कि मामले में कथित रूप से शामिल छह से अधिक अन्य लोग फरार हैं और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में उनकी तलाश की जा रही है। ठाकुर ने बताया कि मामले में शामिल लोग मुरैना जिले के मूल निवासी नहीं हैं और मजदूरी करने के लिए यहां आये और उसके बाद यहां रहने लगे।
उन्होंने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल से आकर कई लोग यहां एक खेल मैदान में बस गए ऐसे में यह जांच का विषय है कि वे मूलरूप से कहां के रहने वाले हैं। एक अन्य मामले में, राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने शनिवार को सिवनी में गोवध में शामिल दो आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाया था और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया।
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