Rashmika Mandana Deepfake Video: रश्मिका मंदाना डीपफेक वीडियो मामले में हुई बड़ी कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
Rashmika Mandana Deepfake Video: इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को डीप फेक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा था कि सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य हैं।
रश्मिका मंदाना डीपफेक वीडियो मामले में केस दर्ज (फोटो- RashmikaMandanna)
Rashmika Mandana Deepfake Video: रश्मिका मंदाना डीपफेक वायरल वीडियो मामले पर अब बड़ी कार्रवाई हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले अब एफआईआर दर्ज कर ली है। रश्मिका के वीडियो वायरल होने पर काफी हंगामा मचा था। आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखकर इस मामले पर पहले ही कार्रवाई की बात कह चुके थे।
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कई धाराओं में मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज करने के बाद कहा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 465 (जालसाजी) और 469 (प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना), और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 सी (पहचान की चोरी) और 66 ई (गोपनीयता का उल्लंघन) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच शुरू कर दी गई है।
दिल्ली महिला आयोग ने लिया एक्शन
इससे पहले दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने रश्मिका मंदाना के डीपफेक वीडियो पर स्वत: संज्ञान लिया था। डीसीडब्ल्यू ने इस सिलसिले में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया था। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस से 17 नवंबर तक मामले में दर्ज प्राथमिकी की प्रति, आरोपियों का ब्योरा और इस संबंध में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है।
सरकार ने क्या कहा था
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने सोमवार को डीप फेक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुये कहा था कि सोशल मीडिया कंपनियां किसी भी गलत सूचना को हटाने के लिए बाध्य हैं। मंत्री ने कहा था कि यदि प्लेटफॉर्म अप्रैल 2023 में अधिसूचित आईटी नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो नियम सात लागू होगा और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत पीड़ित अदालत में जा सकता है।
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शिशुपाल कुमार author
पिछले 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए खोजी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र...और देखें
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