एनकाउंटर पर क्या कहता है भारत का कानून, जानिए क्या है मुठभेड़ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन

यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है। पुलिस के एनकाउंटर में ज्यादातर बदमाश घायल हुए हैं, हालांकि अतीक अहमद के बेटे समेत कुछ अपराधियों की मौत भी हो गई है। यूपी पुलिस एनकाउंटर को लेकर सवालों के घेरे में भी रही है।

भारत में क्या कहता है एनकाउंटर कानून (Pixabay)

मुख्य बातें
  • यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को अतीक अहमद के बेटे का किया था एनकाउंटर
  • इस एनकाउंटर को लेकर विपक्ष उठा रहा योगी सरकार पर सवाल
  • पुलिस का दावा- जवाबी कार्रवाई में मारा गया अतीक का बेटा

यूपी एसटीएफ का एक एनकाउंटर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी एसटीएफ की टीम माफिया डॉन और नेता अतीक अहमद के बेटे असद को एक एनकाउंटर में मार गिराया है। इस एनकाउंटर को लेकर सरकार और पुलिस एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। असद उमेशपाल हत्याकांड में वांटेड था और उसके सिर पर पांच लाख का इनाम भी था।

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इस एनकाउंटर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि भारत में एनकाउंटर को लेकर कानून क्या कहता है। इसकी इजाजत है या फिर नहीं, अगर है तो किन परिस्थितियों में पुलिस अपराधियों का एनकाउंटर कर सकती है?

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