Encounter Specialist Pradeep Sharma: लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा दोषी करार, उम्रकैद की सजा
Lakhan Bhaiya Fake Encounter Case Mumbai Update: बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में लखनभैया फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा दोषी करार दिया है।
लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा दोषी करार
- लखन भैया फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा दोषी करार
- लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई
- साल 2006 में राम नारायण विश्वनाथ गुप्ता उर्फ लखन भैया का फर्जी एनकाउंटर हुआ था
Lakhan Bhaiya Fake Encounter Case Mumbai Update: मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा (Encounter Specialist Pradeep Sharma) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, मुंबई के साल 2006 में सुर्खियों में रहे लखन भैया एनकाउंटर मामले में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा दोषी करार दिए गए हैं, बताया जा रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते में सरेंडर करने के आदेश दिये हैं।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को बरी करने का फैसला रद्द कर दिया और साथ ही 2006 के लखन भैया फर्जी मुठभेड़ मामले में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई।
इस केस में आठ अन्य आरोपियों को कोर्ट ने निर्दोष साबित कर दिया है वहीं अन्य 11 आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा हुई है, गौर हो कि इस मामले को लेकर काफी समय से सुनवाई चल रही थी।
क्या है मुंबई के लखन भैया का एनकाउंटर मामला
ध्यान रहे कि साल 2006 में 11 नवंबर की तारीख को राम नारायण विश्वनाथ गुप्ता उर्फ लखन भैया का फर्जी एनकाउंटर हुआ था, 33 साल के वसई मुंबई के रहने वाले लखन भैया पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज था, उसे 11 नवंबर, 2006 को मुंबई पुलिस की एक टीम ने छोटा राजन गैंग के संदिग्ध सदस्य के रूप में हिरासत में लिया था और उसी दिन शाम को मुंबई के वर्सोवा में लखन भैया का एनकाउंटर हो गया था, बताते हैं कि इस फेक एनकाउंटर का नेतृत्व पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने किया था।
13 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों को दोषी ठहराया था
साल 2013 में मुंबई की एक सत्र अदालत ने इस मामले में 13 पुलिसकर्मियों सहित 21 लोगों को दोषी ठहराया और सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी वहीं कोर्ट ने मामले में प्रदीप शर्मा को बरी कर दिया था पर इस मामले में अब ये आदेश आ गया है।
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