गैंगस्टर आनंदपाल मुठभेड़: पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला होगा दर्ज, अदालत ने दिए निर्देश

आनंदपाल के परिवार ने मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद दिसंबर 2017 में राजस्थान सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था।

Photo : PTI

आनंद पाल

Gangster Anandpal Encounter: सीबीआई की एक अदालत ने 2017 में गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में जांच एजेंसी की क्लोजर रिपोर्ट बुधवार को खारिज कर दी। अदालत ने निर्देश दिया कि घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या और अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया जाए। अदालत का यह आदेश आनंदपाल की पत्नी राज कंवर की याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट (मामला बंद करने के अनुरोध) को चुनौती दी थी।

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दी क्लीन चिट

सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में चूरू के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट, उप पुलिस अधीक्षक (कुचामन सिटी) विद्या प्रकाश, निरीक्षक सूर्यवीर सिंह और अन्य को क्लीनचिट दे दी थी। गैंगस्टर आनंदपाल सिंह को 24 जून 2017 की रात चुरू के मालासर गांव में कथित मुठभेड़ में मारा गिराया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि जिस घर में वह छिपा हुआ था, उसे चारों ओर से घेरने के बाद गैंगस्टर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी और मुठभेड़ में मारा गया।

परिवार ने अदालत में दी चुनौती

समुदाय के सदस्यों ने गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद दिसंबर 2017 में राजस्थान सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया था। गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं, सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट में फर्जी एनकाउंटर की बात को नकारा गया था। लेकिन आनंदपाल की पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि आनंद पाल की शरीर पर चोट के निशान थे जो बताते हैं कि आनंदपाल को बेहद करीब से गोली मारी गई थी।
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