Ghazipur Gangster case: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को 10 साल जेल की सजा, साथ ही 5 लाख रुपए जुर्माना
Ghazipur Gangster case: गाजीपुर गैंगस्टर मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

मुख्तार अंसारी को 10 साल की जेल
तीसरे गैंगस्टर केस में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को 10 साल की सजा मिली है। एमपी-एमएलए कोर्ट से पहले गैंगस्टर के दो मामले में भी मुख्तार अंसारी को 10-10 साल की सजा हो चुकी है। गैंगस्टर में पहली सजा वाराणसी में अवधेश राय हत्या कांड हुई। जबकि दूसरी वाराणसी के ही कोयला व्यवसायी और हिंदूवादी नेता नंदकिशोर रूंगटा अपहरण कांड के गैंगस्टर मामले में 10 साल की सुनाई गई थी।
माफिया डॉन मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान वह वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुआ। जबकि सोनू यादव कोर्ट में हाजिर हुआ। दोषी करार दिये जाने के बाद सोनू यादव को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और जेल भेज दिया गया। मुख्तार टेंशन में नजर आ रहा था।
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